घरेलू सहायिका आत्महत्या मामले में SP MLA और पत्नी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, ट्रायल पर लगी रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में भदोही से समाजवादी पार्टी (SP) के विधायक ज़ाहिद बेग @ ज़ाहिद जमाल बेग और उनकी पत्नी सीमा बेग के खिलाफ चल रहे सेशन ट्रायल की आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। विधायक और उनकी पत्नी पर उनकी घरेलू सहायिका की आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है।
जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने विधायक और उनकी पत्नी द्वारा दायर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 528 के तहत याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया। यह याचिका दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग कर रही थी।
आवेदकों की ओर से सीनियर एडवोकेट जीएस चतुर्वेदी, अधिवक्ता ज़ीशान मज़हर के साथ पेश हुए और प्रस्तुत किया कि विधायक झूठे तरीके से इस मामले में फँसाए गए और उचित जाँच नहीं हुई।
उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत आरोप पत्र दायर किया गया, जबकि प्रथम दृष्टया इस प्रावधान के तहत कोई अपराध नहीं बनता।
सीनियर वकील ने कोर्ट को यह भी बताया कि विधायक की पत्नी ने एक अलग FIR के संबंध में BNSS की धारा 528 के तहत एक अलग याचिका दायर की और उस मामले में हाई कोर्ट पहले ही नोटिस जारी कर चुका है।
उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि इस वर्तमान आवेदन को उनकी पत्नी की याचिका के साथ जोड़ दिया जाए ताकि दोनों की एक साथ सुनवाई हो सके और इस बीच आवेदक को दंडात्मक कार्रवाई से बचाया जाए।
राज्य के अतिरिक्त सरकारी वकील ने याचिका का विरोध किया, लेकिन आवेदक के वकील द्वारा तथ्यों पर दिए गए तर्कों का खंडन नहीं कर सके।
कोर्ट का अंतरिम आदेश
दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले को जोड़ा और पति-पत्नी की जोड़ी को अंतरिम राहत देते हुए आदेश दिया,
"अगली सुनवाई की तारीख तक, सत्र ट्रायल संख्या 34 वर्ष 2025 (राज्य बनाम ज़ाहिद बेग @ ज़ाहिद जमाल बेग और अन्य), जो केस क्राइम नंबर 188 वर्ष 2024, भारतीय न्याय संहिता की धारा 108, पुलिस स्टेशन भदोही, जिला भदोही से उत्पन्न हुआ है और जो स्पेशल जज (M.P./M.L.A.)/अपर सेशन जज फर्स्ट भदोही ज्ञानपुर के न्यायालय में लंबित है, आवेदक के संबंध में स्थगित रहेगा।"
यह उल्लेखनीय है कि विधायक और उनकी पत्नी पर दो नाबालिग लड़कियों को मजदूरी के लिए मजबूर करने के दो मामलों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें से एक की आत्महत्या से मृत्यु हो गई थी। नाबालिग लड़की 9 सितंबर, 2024 को विधायक के घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई थी। इस साल की शुरुआत में हाईकोर्ट ने विधायक को जमानत दी थी।