इलाहाबाद ‌हाईकोर्ट ने केजीएमसी के कुलपति और कार्यकारी परिषद के सदस्यों को अवमानना ​​न्यायालय के समक्ष आरोपमुक्ति आवेदन दायर करने की अनुमति दी

Update: 2024-06-08 06:40 GMT

हाल ही में अवमानना ​​न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करने के विरुद्ध एक विशेष अपील पर विचार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के कुलपति तथा कार्यकारी परिषद के सदस्यों को अवमानना ​​न्यायालय के समक्ष नोटिस के निर्वहन के लिए आवेदन करने की अनुमति दी, क्योंकि अवमानना ​​कार्यवाही अभी भी लंबित है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट नियम, 1952 के अध्याय- XXXV-E के नियम 5 में अवमानना ​​के मामलों में आरोपों का नोटिस जारी करने का प्रावधान है, जहां न्यायालय की अवमानना ​​के कथित कृत्य के एक वर्ष के भीतर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना ​​का प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

न्यायालय ने माना कि प्रथम दृष्टया मामला बनने की शर्त उन पक्षों के अभियोग पर लागू होती है, जिनके विरुद्ध अवमानना ​​का आरोप लगाया गया है।

यह माना गया कि जहां किसी पक्ष को कथित अवमाननाकर्ता के रूप में अभियोग लगाने की मांग की जाती है, वहां अभियोग आवेदन में उसके विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनाया जाना चाहिए, ताकि न्यायालय आरोप तय कर सके तथा उसके बाद कथित अवमाननाकर्ताओं को नोटिस जारी कर सके।

कोर्ट ने कहा,

“नियम 5 के अनुसार, न्यायालय को कथित अवमाननाकर्ताओं द्वारा अवमानना ​​किए जाने के बारे में प्रथम दृष्टया संतुष्ट होना चाहिए। इसके बाद उसे ऐसी संतुष्टि पर नोटिस जारी करना आवश्यक है।”

जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने कहा कि जिस पक्ष को पक्षकार बनाया जाना है, उसे न्यायालय के समक्ष तथ्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए, जब तक कि असाधारण परिस्थितियों में न्यायालय के समक्ष रखे गए तथ्यों और साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया मामला न बनता हो। अवमानना ​​कार्यवाही अर्ध-आपराधिक प्रकृति की होने के कारण, न्यायालय ने कहा कि न्यायालयों द्वारा इस प्रक्रियात्मक आवश्यकता का पालन किया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट का निर्णय

न्यायालय ने कहा कि “न्यायालय की अवमानना” में सिविल और आपराधिक अवमानना ​​दोनों शामिल हैं। इसने कहा कि न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 की धारा 2(बी) के तहत “सिविल अवमानना” को “न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर अवज्ञा या न्यायालय को दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन” के रूप में परिभाषित किया गया है।

न्यायालय ने माना कि हालांकि नियम 5 के तहत नोटिस जारी करने में कुछ लचीलापन है, लेकिन अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने के लिए तथ्यों का अस्तित्व और मामले के ऐसे तथ्यों पर विचार करना नोटिस जारी करने के लिए आवश्यक है।

यह देखते हुए कि हलफनामों के अवलोकन से अपीलकर्ताओं के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है, न्यायालय ने नोटिस जारी करने के लिए निम्न पूर्वापेक्षाएं निर्धारित कीं-

“(a) अधिनियम, 1971 की धारा 2(b) में परिकल्पित कार्यवाही के लिए न्यायालय का आदेश या उसके समक्ष कोई वचनबद्धता होनी चाहिए, चाहे वह हाईकोर्ट हो या अधीनस्थ न्यायालय।

(b) ऐसा आदेश कथित अवमाननाकर्ता को सूचित किया जाना चाहिए जिसमें उसे इसका अनुपालन करने के लिए कहा गया हो।

(c) कोई ऐसी कार्रवाई या निष्क्रियता या वचनबद्धता होनी चाहिए जो जानबूझकर अवज्ञा या ऐसे आदेश या वचनबद्धता का उल्लंघन हो, जिससे सिविल अवमानना ​​का मामला बने।

(d) अवमानना ​​याचिका या अभियोग के लिए आवेदन में ऐसे आरोप होने चाहिए, जिनमें कथित अवमाननाकर्ताओं/विपक्षी पक्षों या प्रस्तावित विरोधी पक्षों द्वारा जानबूझकर अवज्ञा या आदेश या वचन का उल्लंघन करने का प्रथम दृष्टया मामला बनाने वाले पूर्वोक्त क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्यों/पूर्वापेक्षाओं के अस्तित्व का उल्लेख हो।

(e) अवमानना ​​न्यायालय को नोटिस जारी करने से पहले संबंधित व्यक्तियों द्वारा न्यायालय की अवमानना ​​का प्रथम दृष्टया मामला बनाने वाले पूर्वोक्त क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्यों/पूर्वापेक्षाओं के अस्तित्व के बारे में प्रथम दृष्टया संतुष्टि प्राप्त करनी होगी।

न्यायालय ने माना कि उपरोक्त शर्तें दायर अवमानना ​​कार्यवाही में अभियोग आवेदनों पर भी लागू होंगी। न्यायालय ने माना कि अवमानना ​​कार्यवाही में नोटिस आकस्मिक या नियमित रूप से जारी नहीं किए जा सकते, क्योंकि इसके लिए दिमाग लगाने और तथ्यों पर विचार करने की आवश्यकता होती है।

कोर्ट ने कहा,

“हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि अवमानना ​​कार्यवाही प्रकृति में अर्ध आपराधिक है और सबूत का मानक उचित संदेह से परे है। विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए ये कार्यवाही किसी भी अन्य न्यायिक कार्यवाही की तुलना में बहुत अधिक कठोर होती है। ये कार्यवाही हाईकोर्ट की अपनी अवमानना ​​के लिए दण्डित करने की शक्तियों तथा अधीनस्थ न्यायालयों की शक्तियों का प्रयोग है। इसलिए, ऐसी कार्यवाही आरंभ करने के चरण में भी इनका प्रयोग सावधानी और उचित विवेक के साथ किया जाना चाहिए। न्यायालय ने माना कि अवमानना ​​कार्यवाही में नोटिस जारी करने के लिए लागू होने वाली वही पूर्वावश्यकताएं ऐसी कार्यवाही में प्रस्तुत किसी भी अभियोग आवेदन पर लागू होती हैं। हालांकि, न्यायालय ने पाया कि चूंकि अवमानना ​​कार्यवाही एकल न्यायाधीश के समक्ष लंबित थी, इसलिए अपीलकर्ताओं को अवमानना ​​न्यायालय के समक्ष नोटिस के निर्वहन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ मामले को वापस भेजना उचित था। तदनुसार, विशेष अपील का निपटारा किया गया।

केस टाइटल: प्रो सोनिया नित्यानंद और अन्य बनाम प्रो आशीष वाखलू [विशेष अपील संख्या - 125/2024]

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