अश्लील तस्वीरों से ब्लैकमेल के आरोपी की मानसिक जांच के आदेश, मैसेज देखकर लगा स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अश्लील तस्वीरों के जरिए एक युवती को कथित रूप से ब्लैकमेल करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए उसकी मानसिक जांच कराने का निर्देश दिया। कोर्ट ने आरोपी द्वारा भेजे गए आपत्तिजनक मैसेज और सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट का अवलोकन करने के बाद कहा कि प्रथम दृष्टया वह स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति प्रतीत नहीं होता।
जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकलपीठ ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कौशांबी को आरोपी की मानसिक जांच कराकर उसकी रिपोर्ट संबंधित जिला अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा,
"आरोपी द्वारा भेजे गए मैसेज और सोशल मीडिया पोस्ट का अवलोकन करने पर यह न्यायालय पाता है कि वह स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति प्रतीत नहीं होता। इसलिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कौशांबी उसकी मानसिक जांच कराकर रिपोर्ट संबंधित जिला अदालत के अभिलेख पर प्रस्तुत करें।"
मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(1), 74, 351(2), 352 और 333, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) की धारा 3 और 4 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धारा 66ई के तहत दर्ज है।
अभियोजन के अनुसार पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने किसी तरह उसका मोबाइल हैक कर उसकी अश्लील तस्वीरें हासिल कीं। इसके बाद वह उन तस्वीरों के आधार पर उसे लगातार ब्लैकमेल करने लगा और सोशल मीडिया के माध्यम से धमकियां भी देता रहा। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जमानत पर रिहा होने के बाद उसने फिर से पीड़िता को धमकाना शुरू कर दिया।
पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि पहले दोनों के बीच संबंध थे लेकिन बाद में आरोपी ने उसकी अश्लील तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल कर उसे ब्लैकमेल किया। उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैसेज भेजकर और प्राइवेट मैसेज के माध्यम से उससे पांच लाख रुपये की मांग की।
जमानत की सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से कहा गया कि उसका पीड़िता के साथ प्रेम संबंध था और विवाह से इनकार करने पर उसे झूठे मामले में फंसाया गया।
वहीं, राज्य सरकार और शिकायतकर्ता की ओर से अदालत में आरोपी द्वारा पीड़िता और उसके परिजनों को भेजे गए मैसेज तथा सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरें प्रस्तुत की गईं।
रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद हाईकोर्ट ने पाया कि आरोपी अश्लील तस्वीरों और वीडियो के आधार पर पीड़िता को ब्लैकमेल कर रहा था। उसने न केवल पीड़िता को अत्यंत अश्लील और अभद्र मैसेज भेजे, बल्कि सोशल मीडिया पर उसकी कई तस्वीरें और वीडियो भी साझा किए।
इन परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि संदेशों की भाषा, उनकी प्रकृति तथा सोशल मीडिया पर साझा की गई सामग्री को ध्यान में रखते हुए आरोपी को जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता। इसके साथ ही कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर मानसिक जांच कराने का आदेश दिया।