इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूजीसी, भारत सरकार को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना कर रहे छात्रों के सुधार के लिए दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और भारत सरकार को यूजीसी द्वारा 12.04.2023 को जारी दिशानिर्देशों का प्रसार और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं, जिसमें अपराधी छात्रों के सुधार के संबंध में प्रावधान शामिल हैं। न्यायालय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 12.04.2023 के दिशानिर्देशों और इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णयों के अनुसार 6 महीने के भीतर अनुशासनात्मक जांच का सामना करने वाले छात्रों के लिए सुधार कार्यक्रम तैयार करने का भी निर्देश दिया।
जस्टिस अजय भनोट ने यूजीसी को इन मामलों में "विभिन्न विश्वविद्यालयों के सामूहिक अनुभवों की एक लाइब्रेरी बनाने के लिए नियमित कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित करने का निर्देश दिया। यह विश्वविद्यालयों को साझा अनुभवों से लाभ उठाने और अपने कार्यक्रमों को उन्नत करने में सक्षम बनाएगा।'' 12.04.2023 को जारी यूजीसी दिशानिर्देश छात्रों के समग्र विकास का प्रावधान करते हैं, जिसमें विश्वविद्यालयों को संरचित सुधार और आत्म-विकास कार्यक्रम स्थापित करने का निर्देश देकर उन्हें सुधार का अवसर प्रदान करना शामिल है।
अनंत नारायण मिश्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मोहम्मद ग़यास बनाम यूपी राज्य और अन्य, और पीयूष यादव बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य के मामले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन छात्रों के सुधार और पुनर्वास के संबंध में बीएचयू और यूजीसी को निर्देश जारी किए थे, जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का प्रस्ताव था। यूजीसी को ऐसे सुधार कार्यक्रमों को विकसित करने और लागू करने में विश्वविद्यालयों की सहायता करने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने आवश्यकता पड़ने पर परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध सहित छात्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए बीएचयू को शक्ति प्रदान की थी, जिसे छात्र ने सुधार कार्यक्रम के साथ-साथ शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में भी शामिल किया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के पहले के निर्देशों के अनुपालन के संबंध में, जस्टिस भनोट ने कहा कि बीएचयू ने सुधार कार्यक्रम को अपने क़ानून में शामिल करने के लिए कदम उठाए हैं, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने पहले ही इसे शामिल कर लिया है। कोर्ट ने कहा कि जो विश्वविद्यालय यूजीसी के अंतर्गत आते हैं, उनका दायित्व है कि वे 12.04.2023 के यूजीसी दिशानिर्देशों को लागू करें और यूजीसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि दिशानिर्देशों को लागू किया जा रहा है और उनका अनुपालन किया जा रहा है। इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों के संबंध में, ऐसे दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी भारत सरकार पर है।
हाईकोर्ट का फैसला
न्यायालय ने माना कि न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप यूजीसी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। न्यायालय ने माना कि दी गई सज़ा संस्थागत अनुशासन और छात्र सुधार के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए आनुपातिक होनी चाहिए।
याचिकाकर्ता के निलंबित निलंबन के संबंध में, न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर निलंबन आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने यह भी पाया कि रिकॉर्ड में कार्रवाई की प्रकृति और छात्रों की भूमिका का उल्लेख नहीं किया गया था।
न्यायालय ने पाया कि निलंबन के दंडात्मक उपाय को उचित ठहराने के लिए कोई गंभीर परिस्थिति रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई है। "इस घटना को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि युवा छात्र अक्सर युवा उत्साह में बह जाते हैं।"
केस टाइटल: रौनक मिश्रा बनाम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और 2 अन्य [WRIT - C No. - 13741 of 2023]