AMU के स्वामित्व वाली भूमि पर नगर निगम द्वारा कब्जा करने के खिलाफ स्टूडेंट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया

Update: 2025-05-06 09:57 GMT

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के स्टूडेंट के समूह ने अलीगढ़ नगर निगम (AMC) द्वारा AMU परिसर के पास स्थित 41 बीघा भूमि पर कब्जा करने के हालिया कदम के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया।

कुल 23 स्टूडेंट ने जनहित याचिका (PIL) दायर की, जिसमें नगर निगम की कार्रवाई को अतिक्रमण करार दिया गया। उनका आरोप है कि अधिकारी कानून द्वारा स्थापित किसी भी प्रक्रिया या प्राधिकरण का पालन किए बिना यूनिवर्सिटी की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं।

वकील अली बिन सैफ और जीशान खान के माध्यम से दायर जनहित याचिका में कहा गया कि यूनिवर्सिटी पिछले 80-90 वर्षों से लगातार शांतिपूर्ण और निर्बाध रूप से संबंधित संपत्ति पर कब्जा कर रहा है।

जनहित याचिका में कहा गया कि विचाराधीन संपत्ति मुस्लिम यूनिवर्सिटी राइडिंग क्लब (MURC) द्वारा निरंतर उपयोग में है, जो AMU द्वारा स्थापित एक क्लब है जो अपने सदस्यों की राइडिंग गतिविधियों के लिए है और उक्त संपत्ति पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इस पृष्ठभूमि में जनहित याचिका में नगर आयुक्त को AMU राइडिंग क्लब की भूमि के शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप न करने और उक्त भूमि पर क्लब द्वारा लगाए गए बोर्ड को हटाने का निर्देश देने की मांग की गई।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, AMU ने 30 अप्रैल को जिला प्रशासन के साथ समन्वय में अधिग्रहण किया और उन्होंने भूमि पर स्वामित्व का दावा करते हुए साइट पर एक बोर्ड भी लगाया। कथित तौर पर यह कार्रवाई तब की गई जब AMU संपत्ति पर अपने दावे को साबित करने के लिए दस्तावेज पेश करने में विफल रहा। दूसरी ओर यूनिवर्सिटी का कहना यह है कि भूमि उसकी है।

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