सूचीबद्ध मामलों में वकील की गैर-हाजिरी पेशेवर कदाचार के बराबर: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह सूचीबद्ध अधिकांश मामलों में, वह भी कई तारीखों पर, वकीलों के उपस्थित न होने पर आपत्ति जताते हुए उनके आचरण को 'पेशेवर कदाचार' करार दिया, जो न्यायालय के अनुसार 'बेंच हंटिंग' या 'फोरम शॉपिंग' के समान है।
जस्टिस कृष्ण पहल की पीठ ने एक ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें बार-बार सूचीबद्ध होने [पिछले 7 महीनों में 5 बार] के बावजूद, आवेदक की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।
3 जुलाई को भी, सूची संशोधित होने के बाद मामले की सुनवाई होने के बावजूद, आवेदक के वकील अनुपस्थित रहे। यह देखते हुए कि CrPC की धारा 313 के तहत अभियुक्त का बयान पहले ही दर्ज किया जा चुका था और मुकदमा अपने 'अंतिम चरण' पर था, हाईकोर्ट ने कहा कि समय बीतने के साथ ज़मानत याचिका 'निष्फल' हो गई थी।
जस्टिस पहल ने मामले में अधिवक्ता की बार-बार गैरहाजिरी की कड़ी निंदा करते हुए कहा,
“इस न्यायालय ने पाया है कि अधिवक्ता अधिकांश सूचीबद्ध मामलों में, वह भी कई तारीखों पर, उपस्थित नहीं हो रहे हैं। आवेदक के वकील की गैरहाजिरी पेशेवर कदाचार के समान है। यह बेंच हंटिंग या फोरम शॉपिंग के समान भी है।”
उन्होंने ईश्वरलाल माली राठौड़ बनाम गोपाल LL 2021 SC 500 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए दोहराया कि स्थगन यंत्रवत् नहीं दिए जाने चाहिए, और न्यायालयों को न्याय वितरण प्रणाली में अनुचित देरी को रोकने के लिए तत्परता से कार्य करना चाहिए।
ईश्वरलाल मामले (सुप्रा) में, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालयों से आग्रह किया था कि वे नियमित रूप से बार-बार स्थगन न दें।
हाईकोर्ट ने आगे कहा कि ज़मानत याचिका के लंबित रहने मात्र से आवेदक के पक्ष में कोई अधिकार नहीं बनता, और ऐसे आवेदक को लंबित रहने की आड़ में वर्षों तक भटकने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
न्यायालय ने कहा, "आवेदक को बिना किसी उचित कारण के न्यायिक कार्यवाही से बार-बार अनुपस्थित रहकर न्याय की धारा को कमजोर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। गैरहाजिरी का कोई कारण न बताना, कानूनी प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है, भले ही आदेश हाईकोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध हो।"
न्यायालय ने इस तरह के आचरण के व्यापक निहितार्थों पर भी प्रकाश डाला और इस बात पर ज़ोर दिया कि कीमती न्यायिक समय पहले ही कम हो चुका है और इसे 'तुच्छ और कष्टप्रद मुकदमेबाजी' पर बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए।
न्यायालय ने आगे कहा कि अदालती समय का दुरुपयोग करने वाले पक्ष न केवल प्रतिवादी को, बल्कि न्यायिक प्रणाली को भी क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं।
पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा,
सूचीबद्ध मामलों में वकील की गैर-हाजिरी पेशेवर कदाचार के बराबर: इलाहाबाद उच्च न्यायालय