शादी करने की पुरुष की उम्र 21 से घटाकर 18 साल करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की, 25 हजार का जुर्माना भी लगाया

Update: 2018-10-22 10:22 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पुरुष के लिए शादी करने की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल करने का आग्रह किया गया था।

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस के कौल और जस्टिस के एम जोसेफ की पीठ ने याचिकाकर्ता वकील अशोक पांडे पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

याचिका में कहा गया था कि जब किसी पुरुष को 18 साल की आयु में वोट डालने का अधिकार है और वो सेना में भर्ती भी हो सकता है तो शादी करने की आयु 21 साल रखने के कोई मायने नहीं हैं। इसलिए इस आयु को घटाकर 18 साल किया जाना चाहिए।

लेकिन सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता खुद 50 साल से ऊपर की आयु का है और उसका इस मामले में कोई लोकस नहीं है।

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने याचिका खारिज करते हुए कहा, “ किसी 18 साल के पुरुष को याचिका लेकर आने दीजिए।”

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