हापुड़ लिंचिंग केस: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, IG मेरठ करें केस की निगरानी

Update: 2018-09-05 12:55 GMT

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में गोहत्या के आरोप में मॉब लिंचिंग के मामले को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया है कि मेरठ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ( IG) खुद इस केस की सीधी निगरानी करेंगे।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये भी कहा है कि इस मामले में IG गलती करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की लिंचिंग को लेकर जारी गाइडलाइन के तहत कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई दो हफ्ते बाद करेगा।

बुधवार को सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश की ओर से पेश वकील ऐश्वर्या भाटी ने IG मेरठ की ओर से सीलबंद कवर में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। उन्होंने पीठ को बताया कि IG खुद केस की निगरानी कर रहे हैं और नया SHO व नोडस अफसर जांच कर रहे हैं। दस आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं जबकि एक फरार है। इस संबंध में आरोपियों की जमानत रद्द करने के लिए ट्रायल कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है जिस पर 14 सितंबर को सुनवाई होनी है।

वहीं याचिकाकर्ता व पीड़ित समयद्दीन की ओर से पेश वकील वृंदा ग्रोवर ने कोर्ट से कहा कि निर्देशों के बाद पीड़ित के मजिस्ट्रेट के सामने बयान करा दिए गए हैं।

इससे पहले याचिका पर मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा,न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने मेरठ रेंज के IGP को इन आरोपों की जांच कर दो हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। पीठ ने ये भी कहा कि वो गवाह के न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने का इंतजाम करें। पीठ ने निर्देश दिए हैं कि अगर आग्रह किया जाता है तो हापुड़ के SP याचिकाकर्ता व अन्य को सुरक्षा मुहैया कराएंगे।

दरअसल उत्तर प्रदेश के हापुड़ में गोहत्या के आरोप में मॉब लिंचिंग के शिकार एक घायल गवाह समयद्दीन ने सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल कर अदालत की निगरानी में विशेष जांच टीम (एसआईटी) से जांच कराने की मांग की है। इस केस में एक  टीवी चैनल में स्टिंग ऑपरेशन भी दिखाया गया है।

वकील वृंदा ग्रोवर ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की पीठ के समक्ष इस याचिका को मेंशन किया था और मामले में चार आरोपी को जमानत मिलने पर जल्द सुनवाई की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय पुलिस ने मॉब लिंचिंग मामले में दिए गए शीर्ष अदालत के फैसले का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया है और  एफआईआर में पूरी घटना को रोड रेज के रूप में वर्णित किया है। 18 जून को  याचिकाकर्ता समयद्दीन (65) 45 वर्षीय मांस व्यापारी कासिम कुरैशी के साथ थे, जब एक "भीड़" ने गोहत्या के आरोप में दोनों पर हमला कर दिया।

यह घटना एक दिन बाद हुई जब शीर्ष अदालत ने केंद्र से कहा था कि वो मॉब लिंचिगं के दोषी पाए गए लोगों को दंडित करने के लिए एक अलग कानून तैयार करे। इस हमले की वीडियो रिकार्डिंग भी की गई  जो दिखाती है कि कुरैशी और याचिकाकर्ता दोनों को फेंक दिया गया था। हमलावरों ने याचिकाकर्ता की दाढ़ी को भी खींच लिया, उससे दुर्व्यवहार किया। कुरैशी की तुरंत मौत हो गई थी।

मुख्य अभियुक्त के रूप में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार यकिया जिनमें एक स्थानीय युधिष्ठिर सिंह सिसोदिया को नामजद किया गया। बाद में सिसोदिया को जमानत पर छोड़ दिया गया। अपनी जमानत याचिका में उसने दावा किया कि वह उस जगह पर मौजूद नहीं था।  हालांकि, एक अंग्रेजी समाचार चैनल द्वारा  एक स्टिंग ने उसे अपराध के बारे में बताते हुए दिखाया। समयद्दीन ने अपनी याचिका में ट्रायल को उत्तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफर करने का आग्रह किया है। वह यह भी चाहते हैं कि शीर्ष अदालत आरोपी की जमानत रद्द करे। सुप्रीम कोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने इस घटना पर उनका बयान दर्ज कराए और घटना की स्वतंत्र जांच कराए।

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