सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को याद दिलाया, कब्जे की वापसी के लिए दिए गए आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति धारा 6 के मामलों में नहीं [आर्डर पढ़े]

Update: 2018-09-04 14:16 GMT

यह आश्चर्य की बात है की धारा 6 के मामले के तहत मेरिट के आधार पर अपील दायर किए गए हैं और उनकी सुनवाई भी हुई है। इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि जब एक अपील खारिज कर दी गई तो दूसरी अपील भी दायर की गई और उसे भी खारिज कर दिया गया।”

सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए अदालतों को याद दिलाया की धारा 6 के मामले संक्षिप्त प्रकृति के होते हैं और उनके खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती।

विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला उस व्यक्ति द्वारा दायर किया जाता है जिसको बेदखल कर दिया गया है और वह उस पर दुबारा कब्जा चाहता है। इसकी उप-धारा 3 साफ़ साफ़ कहती है कि इस धारा के तहत किसी भी मामले में दिए गए आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती है और न ही किसी आदेश के खिलाफ किसी तरह के पुनरीक्षण अपील की ही इजाजत होगी।

इस तरह का मुकदमा जिसे पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने जसवंत सिंह से कब्जा वापस लेने के लिए दायर किया था और निचली अदालत ने इसमें आदेश जारी किया था। सिंह ने प्रथम अपीली अदालत और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जो अपील की थी उसे मेरिट के आधार पर ख़ारिज कर दिया गया था।

न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की पीठ ने इस विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया।


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