राजनीति में अपराधीकरण : आपराधिक मामलों वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोकना संसद का संवैधानिक दायित्व : सुप्रीम कोर्ट

Update: 2018-08-09 14:16 GMT

राजनीति में अपराधीकरण  पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि उसे गंभीर स्थिति के बारे में संसद को याद दिलाना है और आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए  संविधान में संशोधन करना संसद का संवैधानिक दायित्व है।

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में पांच जजों की संविधान पीठ ने पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन, पूर्व चुनाव आयुक्त जेसी लिंगदोह और बीजेपी नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिकाओं  पर  सुनवाई के दौरान ये प्रारंभिक टिप्पणी की जिसमें कानून का एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया है कि गंभीर आपराधिक मामले का सामना कर रहे व्यक्ति को विधानसभा या संसदीय चुनाव लड़ने से अयोग्य करार कब किया जाए, आरोपपत्र दाखिल करने या आरोप तय हो या फिर सजा सुनाए जाने के बाद।

पीठ जिसमें जस्टिस रोहिंटन नरीमन,जस्टिस  एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा भी शामिल हैं, इस सवाल की जांच कर रही है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 102 (ए) से (डी) से परे अनुच्छेद 102 (ई) के तहत अदालत द्वारा सदस्यता के लिए अयोग्यता निर्धारित की जा सकती है ?

सीजेआई ने अटॉर्नी जनरल से कहा, "हमें इस गंभीर स्थिति के बारे में संसद को याद दिलाना है। संविधान के अनुच्छेद 102 में संशोधन करने का संसद का संवैधानिक दायित्व है। हम इसे संविधान के सचेत रखवाले के रूप में कह रहे हैं। यह (राजनीति का अपराधीकरण) आज एक राष्ट्रीय सोच है और इसे विधायिका द्वारा अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह चुनावों में शुद्धता बनाने के लिए समाज की एक सामूहिक आवश्यकता है। "

एजी के के वेणुगोपाल ने ने स्वीकार किया कि संसद के लिए स्थिति की समीक्षा करने के लिए चरण आ गया है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका अयोग्यता के लिए  कुछ भी नहीं जोड़ सकती क्योंकि यह संसद का डोमेन है और संसद ही कानून में संशोधन कर सकती है। न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों को अलग करने के बारे में उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को न्यायिक कानून का सहारा नहीं लेना चाहिए। "आप इसे संसद में छोड़ दें और हम इसे करेंगे।" सीजेआई ने अपने पहले के फैसले से उद्धृत करते हुए कहा, "भ्रष्टाचार एक संज्ञा है लेकिन जब यह राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तो यह एक क्रिया बन जाता है जिसे उच्च स्तर की एंटीबायोटिक दवाओं से ठीक किया जाना चाहिए।" न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने आश्चर्य जताया कि एक राजनेता जिस पर हत्या के आरोप हों वो कैसे संविधान को बनाए रखने की शपथ की पुष्टि कर सकता है ?

एजी ने सुझाव दिया कि आरोप, निर्वहन और आरोपों को रद्द करने के लिए संशोधन याचिका दायर करने के तीन चरणों में छह महीने की समय सीमा तय की जा सकती है। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने तक एक व्यक्ति निर्दोष माना जाता है इसलिए आरोपी को दोषी ठहराए जाने तक शपथ लेने में कुछ भी गलत नहीं है।

वरिष्ठ वकील दिनेश द्विवेदी ने बेंच से कहा , "यह हमारे देश में लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। लोकतंत्र और विधायिका संस्थान की रक्षा के लिए अदालत को आपराधिक मामलों में शामिल व्यक्ति को चुनाव लड़ने,  किसी भी पार्टी का पदाधिकारी बनने से रोकने के लिए केंद्र और चुनाव आयोग को एक निर्देश जारी करना चाहिए। वकील ने कहा कि दोषी सांसदों के लिए आजीवन प्रतिबंध जरूरी है ताकि वे जीवन भर चुनावी राजनीति में प्रवेश न करें और ये भ्रष्टाचार और अपराधीकरण को रोकने के लिए जरूरी है, जो हमारे लोकतंत्र और विकास के लिए सबसे बड़ा खतरा है।

 उन्होंने तर्क दिया कि राजनीति का अपराधीकरण लोकतंत्र की अस्वीकृति है, यह एक व्यक्ति को एक वोट की अस्वीकृति है, यह मूल संरचना का प्रत्यक्ष उल्लंघन है: संसद की  समिति ने इस विचार को पूरी तरह से निर्दोष साबित होने तक निर्दोष न्यायशास्र के आधार पर खारिज कर दिया है।  आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 34% विधायक सासंद होने के बावजूद विधानमंडल के मौन का सामना करना पड़ रहा है। जब वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि चुनाव आयोग निर्देश दे सकता है तो न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा कि किसी संस्था को अयोग्यता के आधार को जोड़ने के लिए निर्देश देना मुश्किल है। जिस पल में किसी के खिलाफ दायर किए गए आरोप हैं और वह अपना नामांकन दाखिल करता है, किसी तरह की फास्ट ट्रैक प्रक्रिया की जानी चाहिए। चुनाव आयोग को एक मानदंड जारी करने के लिए कह रहे हैं कि आपराधिक प्रक्रिया के सभी तीन चरणों (आरोपपत्र, आरोप तय और  निर्वहन के निर्माण) को  उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने का निर्णायक आधार बनाना चाहिए। लेकिन क्या कोर्ट को इसमें जाना चाहिए या संसद को कानून बनाना चाहिए।

 पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन ने शुरू में 2011 में एक पीआईएल में इस मुद्दे को उठाया था।

 सुनवाई के दौरान इस मामले को कानून आयोग को भेजा गया था। अपनी रिपोर्ट में आयोग ने कहा, "  दोषी होने पर अयोग्यता बढ़ती आपराधिकरण राजनीति को रोकने में असमर्थ साबित हुई है  क्योंकि ट्रायल प्रक्रिया दुर्लभ और लंबी देरी से गुजरती है। प्रभावी रोकथाम और न्याय की प्रक्रिया के विचलन को रोकने के लिए कानूनी प्रक्रिया विकसित करने की जरूरत है। "

एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स के आंकड़े उद्धृत करते हुए वरिष्ठ वकील कृष्णन वेणुगोपाल ने कहा कि 2004 से निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और 34 प्रतिशत सांसदों के आपराधिक रिकॉर्ड हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल ऐसे आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों को आकर्षित करते हैं क्योंकि वे चुनाव की लागत को सब्सिडी दे सकते हैं और मतदाताओं को उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के बारे में बताया भी नहीं जाता है।  चूंकि आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों का जीत का प्रतिशत राजनीतिक दलों के बीच धारणा को बढ़ा रहा है कि वे जीत सकते हैं और अपने प्रभाव से चीजें कर सकते हैं। वकील ने कहा कि राजनीति के अपराधीकरण के परिणामस्वरूप चुनावों में शुद्धता को नष्ट कर दिया गया और जब तक कि दोषी व्यक्तियों पर आजीवन प्रतिबंध लगाया नहीं जाए, इस प्रवृत्ति का संसद द्वारा उपचार नहीं किया जाए, इस अदालत को इस खतरे को खत्म करने के लिए कदम उठाना चाहिए।

14 अगस्त को सुनवाई जारी रहेगी।

Similar News