चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, दो सीटों से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को उपचुनावों पर आने वाले खर्च की राशि जमा करनी होगी

Update: 2018-04-05 05:13 GMT

चुनाव आयोग ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह 2004 के अपने उस रुख पर कायम है कि जो उम्मीदवार दो सीटों से चुनाव लड़ता है और जीतता है तो उसको सरकारी खजाने में एक सीट पर होने वाले उपचुनाव का खर्च जमा करना होगा।

चुनाव आयोग ने कहा कि इस बारे में 14 साल पुराने उसके मत में कोई परिवर्तन नहीं आया है। पर उसने कहा कि 2004 में उसने कहा था कि राज्य विधानसभा चुनावों के लिए 5 लाख और संसदीय चुनावों के लिए 10 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा करने होंगे जिसे अब उचित और आनुपातिक दृष्टि से बढ़ाया जा सकता है।

आयोग ने एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा इस संबंध में दायर याचिका पर अपने हलफनामे में यह बात कही। इस याचिका में मांग की गई थी कि लोगों पर एक से अधिक सीट से चुनाव लड़ने से रोक लगा दी जाए।

उपाध्याय ने याचिका में यह भी कहा कि स्वतंत्र उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोका जाए।

इस याचिका का मुख्य निशाना जन प्रतिनिधित्व क़ानून की धारा 33(7) है जिसके तहत किसी व्यक्ति को दो चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति देता है।

अपने हलफनामे में आयोग ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 68 से 70 में यह कहा गया है कि किसी भी उम्मीदवार को एक ही साथ एक से अधिक सदनों का सदस्य होने की इजाजत नहीं है।

उपाध्याय के इस दावे पर कि आयोग ने खुद ही स्वतंत्र उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का प्रस्ताव किया था, आयोग ने कहा कि उसने सिक्यूरिटी डिपाजिट बढ़ाने की बात कही है ताकि गैर गंभीर उम्मीदवारों की संख्या पर अंकुश लगाई जा सके। आयोग ने कहा कि स्वतंत्र उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने का उसका कोई प्रस्ताव नहीं है।

Similar News