एक लोकतंत्र की पहचान है कि नागरिकों को सरकार से उसकी कार्रवाई पर सवाल करने का अधिकार हो : न्यायमूर्ति एपी शाह
" लोकतंत्र की पहचान यह है कि नागरिकों को सरकार से उसकी कार्रवाई पर सवाल करने का अधिकार है। इसके लिए अनिवार्य है कि सरकारी नीतियों और फैसले के बारे में पर्याप्त जानकारी जनता के लिए सुलभ हो। दावे करने और नीतिगत निर्णय लेने की प्रवृत्ति बिना पर्याप्त जानकारी बहुत खतरनाक है। हमने देखा है कि सरकार के कई हालिया दावों की आरटीआई और मीडिया के जरिए तथ्य जांच और छानबीन नहीं हुई है, " पुणे में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एपी शाह।
पुणे में मनीलाइफ फाउंडेशन के आरटीआई सेंटर द्वारा आयोजित आरटीआई लेक्चर "निर्णय-निर्माण में पारदर्शिता और सशक्तिकरण एक स्वस्थ लोकतंत्र के स्तंभ हैं" पर बोलते हुए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एपी शाह ने शनिवार को मीडिया के सरकारी पूर्वाग्रह के समर्थन के अनुसार "अपरिष्कृत" समाचारों के प्रसार के बढ़ते रुझान को देखते हुए नागरिकों द्वारा राज्य से जवाबदेही मांगने का आग्रह किया। वर्तमान समय को "प्रचार की उम्र" के रूप में संबोधित करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने "मीडिया कवरेज" को "ब्लैक आउट" के रूप में माना जिसके कारण भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की कटौती की जा रही है।
'पद्मावत' और 'लिपस्टिक अंडर माई बुर्का' जैसी फिल्मों में सीबीएफसी प्रमाणीकरण के बावजूद सामग्री को संशोधित करने के लिए मजबूर किया गया ताकि एक विशिष्ट समुदाय की भावनाओं को आहत होने से रोका जाए और केवल विचारों के प्रसार के लिए पत्रकारों पर हमले के उदाहरणों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, " विश्वविद्यालय स्थल और साथ ही लोकप्रिय संस्कृति में असंतोष के अधिकार को संक्षिप्त किया जा रहा है। "
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के महत्व पर जोर देते हुए, न्यायमूर्ति शाह ने "राष्ट्रविरोधी" के रूप में किसी भी राय को लिखने की संस्कृति को उजागर किया, जो कि सरकार को स्वीकार्य नहीं है और इस तरह के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए अत्यधिक "ऑनलाइन ट्रोलिंग और उत्पीड़न" को बताया।
उन्होंने चुनाव आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग के संस्थानों की क्रमिक कमजोरियों का भी उल्लेख किया, जिन्हें एक वक्त स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में माना जाता था।
आरटीआई कानून के ढांचे के भीतर राजनीतिक दलों को सार्वजनिक जांच के लिए खोलने की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने राजनैतिक दलों द्वारा उठाई गई आपत्तियों की आलोचना की कि वो 'सार्वजनिक प्राधिकरण' नहीं हैं और उनके दाताओं के ब्योरे का खुलासा होगा तो दाताओं की सुरक्षा के लिए खतरा होगा।
उन्होंने लोक प्रहरी बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला दिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव उम्मीदवारों को सहयोगियों की आय के स्रोतों के साथ-साथ अपनी आय के स्रोत का खुलासा करने को कहा था।
आरटीआई कानून में अस्पष्टता की आलोचना करते हुए जिसमें धारा 8 (1) (जे) उस सूचना के प्रकटीकरण को अपवाद देता है, जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है जिसका किसी भी सार्वजनिक गतिविधि या सारोकार से
कोई संबंध नहीं है या जो निजता पर हमले का कारण बनता है, उन्होंने कहा चूंकि इस अधिनियम में 'निजता', 'सार्वजनिक गतिविधि' और 'अनुचित आक्रमण' को परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए ये प्रावधान वास्तविक आरटीआई प्रश्नों को अस्वीकार करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है।
यह टिप्पणी करते हुए कि 2017 के न्यायमूर्ति केएस पुट्टस्वामी के फैसले ने निजता के अधिकार और जानकारी के अधिकार के बीच अंतरफलक पर चर्चा नहीं की है, न्यायाधीश ने उन्नत किया कि फैसले ने संवेदनशील विषयों जैसे प्रधान मंत्री की डिग्री या परिसंपत्तियों और सरकारी कर्मचारियों की देनदारियां या उनकी प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट के संबंध में अनिश्चितता पैदा की है।
आधार की संवैधानिकता (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं के लक्षित डिलीवरी) की जारी चुनौती के प्रकाश में 2016 के अधिनियम पर उन्होंने कहा, " आधार अधिनियम 28 (5) का प्रावधान आधार धारक को स्वयं के बारे में बायोमैट्रिक जानकारी तक पहुंचने का अधिकार रखने से रोकता है - इसका अर्थ है कि जब राज्य मेरे फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन तक पहुंच सकता है, तब मैं खुद अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए इस गोपनीय सूचना से निषिद्ध हूं। “
यह बताते हुए कि भारतीय न्यायपालिका की जानकारी के अधिकार की गारंटी देने पर स्थिति स्पष्ट नहीं है, वह कहते हैं, "प्रत्येक फैसले के संबंध में जैसे कि एसपी गुप्ता और राज नारायण संबंधित न्यायिक निर्णय में इससे बचा गया है। इस का सबसे अच्छा उदाहरण सुभाष चंद्र अग्रवाल के दिल्ली उच्च न्यायालय के 2009 के फैसले के खिलाफ खुद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दायर की गई अपील की निरंतर लंबितता है जबकि उच्च न्यायालय के फैसले का असर रद्द कर दिया गया है।
उन्होंने व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम के गैर संचालन पर भी दुख जताया जिसे 2014 में संसद द्वारा पारित किया गया था। उन्होंने 2015 में आए गए संशोधन विधेयक की भी आलोचना की, जिसमें व्हिसलब्लोअर को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत किसी भी प्रकटीकरण पर रोक लगाने के लिए जो कि संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचा सकता है, आपराधिक कार्रवाई से बचाव के सुरक्षा उपाय दिए गए थे। न्यायाधीश ने लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के गैर संचालन के लिए भी आलोचना की।
आरटीआई कानून की धारा 4 का जिक्र करते हुए जिसमें सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट हेड के तहत सूचना का स्वत: संज्ञान लेकर एक अंतराल पर सार्वजनिक करना अनिवार्य है, उन्होंने टिप्पणी की कि क्योंकि इस प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया है, आरटीआई प्रश्नों का 70% डेटा से संबंधित है और सरकारी अधिकारियों द्वारा लगातार सक्रिय रूप से इसे अप्रसारित किया गया है।
“ लोकतंत्र की पहचान यह है कि नागरिकों को सरकार से उसकी कार्रवाई पर सवाल करने का अधिकार है। इसके लिए यह अनिवार्य है कि सरकारी नीतियों और फैसले के बारे में पर्याप्त जानकारी जनता के लिए सुलभ हो,” उन्होंने निष्कर्ष निकाला।