सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए 1 मार्च से पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में दो विशेष न्यायालय

Update: 2018-02-26 10:30 GMT

इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने दो न्यायालयों को सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के निपटारे के लिए विशेष न्यायालय के रूप में नामित किया है।

एक नोटिस के अनुसार अरविंद कुमार, विशेष न्यायाधीश (पीसी अधिनियम) / सीबीआई और एसीएमएम -2 समर विशाल की अध्यक्षता वाली कोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में ऐसे मामलों  की सुनवाई के लिए 1 मार्च से शुरु होंगी।

 नोटिस में  1 मार्च से पहले विभिन्न न्यायालयों में सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित सभी मामलों को इन दो न्यायालयों में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि ऐसे सभी मामलों को फास्ट ट्रैक किया जाना चाहिए और एक वर्ष के भीतर इनके  निपटारे का प्रयास करना चाहिए।

नोटिस में वकील और दिल्ली भाजपा नेता अश्वनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के दो आदेशों हवाला दिया गया है जिन्होंने दोषी राजनेताओं पर आजीवन चुनाव लडने पर पाबंदी  की मांग की है।

इसके लिए उन्होंने जनप्रतिनिधि अधिनियम के प्रावधानों को असंवैधानिक बताते हुए  चुनौती दी है, जो कि दोषी राजनेताओं को जेल की अवधि के बाद छह साल की अवधि के लिए चुनाव लडने से अयोग्य करार देता है।

इस मामले की सुनवाई के दौरान  सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले साल 1 नवंबर को फास्ट ट्रैक न्यायालयों की तर्ज पर, नेताओं के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों के निपटारे के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए केंद्र को निर्देश दिया था।

यह कहा गया था, "विशेष न्यायालयों की स्थापना के संदर्भ में विशेष न्यायालयों की स्थापना और बुनियादी ढांचे की स्थापना राज्यों के पास वित्त की उपलब्धता पर निर्भर होगी। इस मुद्दे पर  उठाए गए विवाद में जाए बिना,  राजनीतिक व्यक्तियों से जुड़े आपराधिक मामलों से निपटने के लिए समस्या का हल केंद्रीय फास्ट ट्रैक न्यायालयों की तर्ज पर विशेष

रूप से न्यायालयों की स्थापना के लिए योजना है, जिसे केंद्र सरकार ने पांच  वर्षों की अवधि के लिए स्थापित किया, आगे बढ़ाया और जो अब बंद कर दी गई हैं। "

केंद्र ने 12 दिसंबर को अदालत को 12 विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए 7.80 करोड़ रुपये के फंड की जानकारी दी थी।

इसके बाद 14  दिसंबर को कोर्ट ने आदेश दिया था कि सभी 12 प्रस्तावित विशेष न्यायालयों को मार्च, 2018 तक परिचालित किया जाना चाहिए।


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