अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ सरकार से हेलीकॉप्टर खरीद-फरोख्त के मूल दस्तावेज मांगे

Update: 2017-11-16 11:24 GMT

छत्तीसगढ सरकार द्वारा एक दशक पहले लाखों डॉलर में खरीदे गए अगस्ता वेस्टलैंड वीआईपी हेलीकॉप्टर पर अब सुप्रीम कोर्ट की नजर है।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस यू यू ललित की बेंच ने छत्तीसगढ सरकार को एक हफ्ते के भीतर हेलीकॉप्टर खरीदने संबंधी सारे मूल दस्तावेज पेश करने को कहा है।

ये आदेश स्वराज अभियान की प्रशांत भूषण के माध्यम से दाखिल याचिका पर आए हैं। इसमें आरोप लगाया गया है कि इस खरीद के लिए घूस दी गई और 30 फीसदी कमीशन दिया गया।

याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह भी इस विवाद से जुडे हैं क्योंकि 6.3 मिलियन डालर के हेलीकॉप्टर खरीदने के छह महीने बाद उन्होंने एक शेल कंपनी बनाई।

गौरतलब है कि पिछले साल सितंबर में जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। कोर्ट ने प्रशांत भूषण को सेंट्रल एजेंसी में याचिका देने को कहा था ताकि सरकार इसे देख सके और नवंबर में अपना जवाब दे सके।

देरी होने की वजह से अलग नहीं रख सकते

शुरुआत में बेंच इस याचिका पर सुनवाई नहीं नहीं करना चाहती थी क्योंकि ये 2007 में खरीदा गया था, लेकिन प्रशांत भूषण ने दलील दी कि जनहित ये जुडे किसी मामले को देरी के आधार पर अलग नहीं रखा जा सकता। उन्होंने कहा कि ये जानकारी RTI के जरिए उन्हें अभी मिली है। कोई ये कैसे उम्मीद कर सकता है कि जो लोग दफ्तर में बैठे हैं और सब नियंत्रित कर रहे हैं, वो लोग जानकारी देंगे ? इससे साफ होता है कि हेलीकॉप्टर की खरीद में कमीशन दिया गया था।

प्रशांत भूषण ने ये भी कहा कि ये कोई संयोग नहीं हो सकता कि रमन सिंह के बेटे ने कथित तौर पर ब्रिटिश विर्जिन आईलैंड में उसी वक्त बैंक अकाउंट खोला जब राज्य द्वारा हेलीकॉप्टर खरीदा गया।

हालांकि कोर्ट ने कहा कि इस मामले में नोटिस जारी करने से पहले कोर्ट केंद्र सरकार से प्रारंभिक जवाब चाहता है क्योंकि सीबीआई पहले से ही अगस्ता वेस्टलैंड से संबंधित इसी तरह के केस की जांच कर रही है।

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