वकीलों व पक्षकारों को जल्द ही कोर्ट संबंधी जानकारी और फैसले मिलेंगे ईमेल से
सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी ने सभी हाईकोर्ट को निर्देश दिए हैं कि वो केस इंफॉरमेशन सिस्टम के लिए सभी वकीलों और लिटिगेंट का डेटाबेस तैयार करे।
सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देशों के तहत हाईकोर्ट ने सभी जिला एवं सेशन जजों को वकीलों व लिटिगेंट की ईमेल आइडी का 25 अक्तूबर से पहले डेटाबेस तैयार कर केस इंफॉरमेशन सिस्टम में अपलोड करने को कहा है।
ये डेटाबेस तैयार होने के बाद सभी वकीलों व पक्षकारों को इनकी ईमेल पर ही मामले संबंधी सूचनाएं मिलने लगेंगी। ऑटोमेटिड मेलिंग सर्विस से उन्हें कॉज लिस्ट के ट्रांसफर, जजमेंट और फैसलों की प्रति भी मिलेंगी।