मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए एनआरआई की तरह माने जाएंगे ओसीआई: कर्नाटक हाई कोर्ट

Update: 2017-07-13 16:20 GMT

कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड होल्डर जिसने नीट एग्जाम क्लालिफाई किया है वह एनआरआई स्टूडेंट की तरह दाखिले के लिए योग्य होगा और उन्हें एनआरआई स्टूडेंट की तरह की माना जाएगा। इन ओसीआई को एमबीबीएस और बीडीएस में दाखिला एनआरआई की तरह होगा।



हाई कोर्ट के जस्टिस एचजी रमेश और जस्टिस केएस मुदगल की बेंच ने नॉन सिटिजन की अपील पर विचार किया और कहा कि 2017-18 सेशन में ये एमबीबीएस और बी़डीएस कोर्स में दाखिले के लिए पात्र हैं। तमाम कैटगरी में दाखिले के लिए पात्र होंगे। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन को रेफर करते हुए कहा कि जो ओसीआई कार्ड होल्डर हैं वह सिटिजनशिप एक्ट की धारा-7 ए के तहत एनआरआई की तरह ट्रीट होंगे और एनआरआई की तरह सुविधा उठा पाएंगे और इस तरह वह एजुकेशन आदि मामले में वही सुविधाएं पाएंगे जो सुविधाएं एनआरआई को मिलती है। इसी के तहत इन्हें मेडिकल कोर्स में दाखिला मिलेगा।

हालांकि हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि ओसीआई कार्ड होल्डर एनआरआई की तरह नहीं माने जाएंगे क्योंकि वह एनआरआई नहीं हैं। साथ ही कहा कि रूल के तहत विदेशी को सरकारी सीट नहीं मिलता ये ओसीआई पर भी लागू होगा।

हाल ही में एक एनआरआई स्टूडेंट ने केरल हाई कोर्ट में दरवाजा खटखटाया था। तब कहा गया था कि वह डीम्ड यूनिवर्सिटी में सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के लिए पात्र हैं कोर्ट ने एमसीसी और डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस से निर्देश लाने को कहा था।

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