अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन यदि 5 वर्ष बाद किया जाता है तो उस पर निर्णय राज्य करेगा, नियुक्ति प्राधिकारी नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
Shahadat
21 Dec 2024 8:32 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि यदि अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन 5 वर्ष की अनुमेय सीमा से परे किया जाता है, तो मामले पर विचार करना नियुक्ति प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।
जस्टिस जे.जे. मुनीर ने माना कि उत्तर प्रदेश सेवा में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियम, 1974 के अनुसार आवेदन राज्य के समक्ष रखा जाना चाहिए, जो उस पर निर्णय लेगा।
न्यायालय ने कहा,
“नियम 1974 के नियम 5 के प्रावधान को पढ़ने से प्रासंगिक और भौतिक तथ्यों के बारे में कानून के अलावा, जिसके आधार पर पांच वर्ष से अधिक की देरी को माफ करने की शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए, यह पता चलता है कि पांच वर्ष से अधिक की देरी के लिए अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने में देरी को माफ करने की शक्ति राज्य सरकार में निहित है, न कि नियुक्ति प्राधिकारी में।”
मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता के पिता गाजियाबाद के प्रांतीय सशस्त्र पुलिस बल में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे। 16.11.2013 को सेवाकाल के दौरान उनका निधन हो गया। उनके भाई ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया, जिसे मेडिकल आधार पर खारिज कर दिया गया। इसके बाद यह जानने पर कि 1974 के नियमों के तहत रोजगार के लिए पात्र परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया जा सकता है, उसने रोजगार के लिए आवेदन किया।
चूंकि अधिकारियों ने जवाब नहीं दिया, इसलिए याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर की। न्यायालय ने कमांडेंट, 41वीं बटालियन, पीएसी, गाजियाबाद को मामले पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। हालांकि, कमांडेंट ने इस आधार पर आवेदन खारिज कर दिया कि यह 5 साल की अनुमेय समय सीमा के बाद किया गया। व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका दायर की।
हाईकोर्ट का फैसला
न्यायालय ने कमांडेंट को नोटिस जारी कर यह बताने के लिए कहा कि उन्होंने याचिकाकर्ता का मामला राज्य के अधिकारियों के समक्ष क्यों नहीं रखा। यह देखा गया कि 1974 के नियम 5 के प्रावधान के अनुसार, यदि मृतक सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद 5 वर्ष की अवधि के बाद अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया जाता है तो उस पर राज्य द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए, न कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा।
न्यायालय ने कहा कि 1974 के नियम 5 के प्रावधान की स्पष्ट शब्दावली के अनुसार, नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में कार्य करने वाले कमांडेंट को अनुकंपा नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, जब यह पांच वर्ष की अवधि के बाद किया गया हो।
न्यायालय ने कहा कि पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी दिनांक 15.04.2024 के पत्र ने नियुक्ति प्राधिकारी को अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं किया और न ही याचिकाकर्ता के मामले का निर्धारण करने के लिए उसके निर्देश ने ऐसा किया। न्यायालय ने कहा कि 1974 के नियम 5 का प्रावधान राज्य की कार्यकारी शक्ति में जारी किसी भी सरकारी आदेश या पुलिस मुख्यालय के किसी भी सर्कुलर पर प्रभावी होगा।
"हम यह कहने के लिए बाध्य हैं कि कमांडेंट, 41वीं बटालियन, पीएसी, गाजियाबाद, जब इस निष्कर्ष पर पहुंचीं कि आवेदन, 1974 के नियम 5 के तहत निर्धारित पांच वर्ष की अवधि से परे है तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले से हाथ खींच लेना चाहिए और हमारे द्वारा बताए गए तरीके का पालन करते हुए इसे राज्य सरकार को भेज देना चाहिए।"
न्यायालय ने कमांडेंट, 41वीं बटालियन, प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी, गाजियाबाद द्वारा पारित आदेश रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता का आवेदन राज्य सरकार के समक्ष रखा जाए। उसे उनके समक्ष नए सिरे से अभ्यावेदन करने की अनुमति दी जाए।
तदनुसार, रिट याचिका को अनुमति दी गई।
केस टाइटल: काजल कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [रिट - ए संख्या 7793/2024]