S.125 CrPC | पति की पहले से मौजूद शादी की बात छिपाकर दूसरी शादी करने पर महिला गुज़ारा-भत्ता पाने की हकदार: इलाहाबाद हाई कोर्ट

Shahadat

26 July 2026 10:40 PM IST

  • S.125 CrPC | पति की पहले से मौजूद शादी की बात छिपाकर दूसरी शादी करने पर महिला गुज़ारा-भत्ता पाने की हकदार: इलाहाबाद हाई कोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जिस महिला को पति की पहले से मौजूद शादी की बात छिपाकर शादी के लिए राजी किया गया, वह CrPC की धारा 125 के तहत गुज़ारा-भत्ता पाने की हकदार है, भले ही दोनों के बीच हुई शादी कानूनी रूप से अमान्य (void) हो।

    जस्टिस गरिमा प्रसाद की बेंच ने कहा कि पति को अपनी ही गलती का फायदा उठाने और उस महिला को गुज़ारा-भत्ता देने से इनकार करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, जिसने पति की पहले से मौजूद शादी के बारे में जाने बिना उससे शादी की थी।

    इस तरह सिंगल जज ने पति की क्रिमिनल रिविज़न याचिका खारिज की, जिसमें उसने फैमिली कोर्ट के गुज़ारा-भत्ता देने के आदेश को चुनौती दी थी। हालांकि, कोर्ट ने पत्नी की उस रिविज़न याचिका को आंशिक रूप से मंज़ूर कर लिया, जिसमें गुज़ारा-भत्ते की रकम बढ़ाने की मांग की गई।

    अपनी याचिका में पत्नी ने गुज़ारा-भत्ता बढ़ाने की मांग इस आधार पर की कि फैमिली कोर्ट द्वारा तय की गई 6,000 रुपये प्रति महीने की रकम बहुत कम थी, क्योंकि पति सरकारी कर्मचारी है और हर महीने लगभग 50,000 रुपये कमाता है।

    दूसरी ओर, पति का तर्क था कि पत्नी की ओर से CrPC की धारा 125 के तहत दायर अर्ज़ी ही कानूनी रूप से विचार करने योग्य नहीं थी, क्योंकि कानून की नज़र में दोनों के बीच हुई शादी वैध नहीं थी।

    उसके अनुसार, जिस तारीख को महिला के साथ कथित शादी हुई, उस तारीख तक उसकी पहली शादी खत्म नहीं हुई।

    इस मामले में दोनों ने कथित तौर पर 12 दिसंबर, 2016 को शादी की थी। हालांकि, पति की पहली शादी, जो 29 फरवरी, 2008 को हुई थी, आपसी सहमति से तलाक के आदेश (डिक्री) के ज़रिए 15 नवंबर, 2017 को ही खत्म हुई।

    इस प्रकार, कथित शादी की तारीख पर उसकी पहली शादी कानूनी रूप से कायम थी।

    फैमिली कोर्ट ने मौखिक और दस्तावेज़ी सबूतों पर विचार करने के बाद स्पष्ट रूप से यह पाया कि दोनों के बीच शादी की रस्में वास्तव में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार पूरी की गईं।

    कोर्ट ने पति की इस दलील को खारिज कर दिया कि शादी बंदूक की नोक पर ज़बरदस्ती कराई गई और यह भी पाया कि उसने महिला से अपनी पहले से मौजूद शादी की बात छिपाई, जबकि महिला ने पति की मौजूदा शादी के बारे में जाने बिना ही वैवाहिक संबंध बनाया था। हालांकि पति की पहली शादी के कायम रहने की वजह से कानून की नज़र में यह शादी वैध नहीं थी, फिर भी फ़ैमिली कोर्ट ने माना कि सुप्रीम कोर्ट के तय किए गए कानून के अनुसार महिला CrPC की धारा 125 के तहत गुज़ारा-भत्ता पाने की हकदार है।

    फ़ैमिली कोर्ट के फ़ैसले को सही ठहराते हुए जस्टिस प्रसाद ने पति की इस दलील को खारिज कर दिया कि महिला को गुज़ारा-भत्ता नहीं दिया जा सकता, क्योंकि शादी अमान्य थी।

    जस्टिस प्रसाद ने 'बादशाह बनाम सौ उर्मिला बादशाह गोडसे (2013)' और 'कमला व अन्य बनाम एमआर मोहन कुमार (2018)' में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों का हवाला देते हुए कहा कि जब कोई पति अपनी पहली शादी को छिपाकर किसी महिला से शादी करता है तो उसे उस महिला को गुज़ारा-भत्ता देने से इनकार करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, जिसने पहली शादी के बारे में जाने बिना उससे शादी की थी।

    कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में शोषण और बेसहारा होने की स्थिति को रोकने के लिए CrPC की धारा 125 की व्याख्या फ़ायदेमंद और मकसद को पूरा करने वाली होनी चाहिए।

    इसलिए कोर्ट को फ़ैमिली कोर्ट के इस निष्कर्ष में कोई गैर-कानूनी बात नहीं लगी कि पति ने धोखाधड़ी से अपनी मौजूदा शादी को छिपाया था और महिला को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

    नतीजतन, बेंच ने निष्कर्ष निकाला कि पत्नी को CrPC की धारा 125 के तहत गुज़ारा-भत्ता पाने का हकदार सही ठहराया गया, भले ही पर्सनल लॉ के तहत शादी अमान्य थी।

    गुज़ारा-भत्ता बढ़ाने की पत्नी की याचिका पर कोर्ट ने गौर किया कि फ़ैमिली कोर्ट पहले ही यह मान चुका था कि पति रेवेन्यू डिपार्टमेंट में लेखपाल के तौर पर काम करता था और उसके पास पत्नी का खर्च उठाने के लिए पर्याप्त साधन थे।

    कोर्ट ने यह भी ध्यान दिया कि संपत्ति, आय और खर्च से जुड़े अपने हलफ़नामे में पति ने अपनी मासिक आय लगभग 35,000 रुपये बताई।

    यह देखते हुए कि पति लेखपाल के तौर पर एक स्थायी सरकारी कर्मचारी है और उसकी आय का स्रोत स्थिर है। साथ ही 2018 में गुज़ारा-भत्ते की कार्यवाही शुरू होने के बाद से जीवन-यापन की लागत में बढ़ोतरी हुई, कोर्ट ने फ़ैमिली कोर्ट द्वारा तय किए गए 6,000 रुपये प्रति माह के गुज़ारा-भत्ते को अपर्याप्त पाया।

    इसके अनुसार, हाईकोर्ट ने महिला को दिए जाने वाले गुज़ारा-भत्ते को बढ़ाकर... रुपये कर दिया। 24 नवंबर, 2023 से 12,000/- रुपये प्रति माह। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि बकाया राशि का भुगतान 6 महीनों में, 6 बराबर मासिक किस्तों में किया जाए।

    कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि बकाया राशि या मौजूदा मेंटेनेंस की किसी भी किस्त का भुगतान नहीं किया जाता है तो फैमिली कोर्ट पति की सैलरी और/या सैलरी अकाउंट को अटैच करके और कानून में उपलब्ध अन्य सभी सख्त उपाय अपनाकर यह राशि वसूल कर सकता है।

    Case title - Monika Alias Satyawati vs. State of UP and another 2026 LiveLaw (AB) 468

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