धारा 14, SARFAESI अधिनियम | डीएम/सीजेएम सुरक्षित संपत्ति पर कब्ज़ा करने और उसे सुरक्षित लेनदार को भेजने के लिए बाध्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

20 Nov 2024 12:52 PM IST

  • धारा 14, SARFAESI अधिनियम | डीएम/सीजेएम सुरक्षित संपत्ति पर कब्ज़ा करने और उसे सुरक्षित लेनदार को भेजने के लिए बाध्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि SARFAESI एक्ट, 2002 की धारा 14 के अनुसार, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का यह वैधानिक दायित्व है कि वह सुरक्षित परिसंपत्तियों और दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले और ऐसी परिसंपत्तियों और दस्तावेजों को सुरक्षित लेनदार को भेजे।

    जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस बृज राज सिंह की पीठ ने स्पष्ट किया कि सुरक्षित लेनदार को अधिनियम, 2002 की धारा 14 के तहत आदेश प्राप्त करने के बाद आदेश को निष्पादित करवाने के लिए इधर-उधर या पुलिस कर्मियों के पास नहीं भागना चाहिए; इसके बजाय, इसे निष्पादित करवाना डीएम/सीजेएम का दायित्व है।

    न्यायालय ने यह भी कहा कि डीएम या सीजेएम द्वारा अलग से निष्पादन या प्रवर्तन मामला दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अधिनियम, 2002 की धारा 14 के तहत अपेक्षित आदेश पारित करने के बाद, इसका निष्पादन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

    खंडपीठ ने कहा कि धारा 14 के तहत कार्यवाही तभी समाप्त मानी जानी चाहिए जब सुरक्षित परिसंपत्ति का कब्जा सुरक्षित लेनदार को सौंप दिया गया हो, न कि उसके पहले।

    अदालत ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि कई मामलों में, ऐसे आदेश पारित करने के बाद, डीएम या सीजेएम सुरक्षित लेनदार को पुलिस कर्मियों की दया पर छोड़ देते हैं, जैसे कि यह सुरक्षित लेनदार ही है जिसे पुलिस के माध्यम से आदेश लागू करवाना है, जिसे अदालत ने स्पष्ट किया, यह सही कानूनी स्थिति नहीं है।

    खंडपीठ ने अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता को यह आदेश यूपी के मुख्य सचिव को संप्रेषित करने का भी निर्देश दिया, ताकि यूपी राज्य के जिला मजिस्ट्रेटों के बीच प्रसारित किया जा सके। इसी तरह, अदालत ने आदेश को न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान के निदेशक को प्रसारित करने का निर्देश दिया।

    हमारे पाठक ध्यान दें कि SARFAESI अधिनियम की धारा 14 के अनुसार, बैंकों/वित्तीय संस्थानों और पुनर्निर्माण कंपनियों को सुरक्षित संपत्ति पर कब्ज़ा करने का अधिकार है और संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है कि वे पुलिस की मदद से ऐसी सुरक्षित संपत्ति का कब्ज़ा वित्तीय संस्थानों को सौंपें।

    इस प्रावधान में कहा गया है कि अगर किसी सुरक्षित लेनदार को सुरक्षित संपत्ति पर कब्ज़ा करने या उसे बेचने की ज़रूरत है, तो वे मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (CMM) या जिला मजिस्ट्रेट (DM) से ऐसा करने का अनुरोध कर सकते हैं। अनुरोध प्राप्त होने पर, CMM/DM को संपत्ति और संबंधित दस्तावेज़ों पर कब्ज़ा करना चाहिए और उन्हें सुरक्षित लेनदार को भेजना चाहिए।

    केस टाइटलः - Pnb Housing Finance Ltd. Lko. Thru. Authorised Representative Mr. Surya Prakash Mishra vs. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Home U.P. Lko. And 8 Others

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