राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में एक बार फिर पुनर्विचार याचिका दायर
Shahadat
12 July 2025 4:14 AM

इलाहाबाद हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई, जिसमें मई, 2025 के अपने उस आदेश को चुनौती दी गई। इस आदेश में कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) सदस्य (एस. विग्नेश शिशिर) द्वारा कांग्रेस (Congress) नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की नागरिकता रद्द करने की मांग वाली नई जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था।
बता दें, उक्त जनहित याचिका वापस लिया गया मानते हुए खारिज कर दिया गया था, क्योंकि खंडपीठ ने कहा था कि यह याचिका 'मुकदमेबाजी का एक और दौर' है। याचिकाकर्ता के पास न्यायालय से हस्तक्षेप करने के लिए कोई नई या प्रासंगिक सामग्री नहीं है।
वर्तमान में दायर पुनर्विचार याचिका में यह दावा किया गया कि याचिकाकर्ता (विग्नेश शिशिर) को मई 2025 के दूसरे सप्ताह में एक वर्ष से अधिक समय के संवाद के बाद ब्रिटेन के गृह कार्यालय से 'पुष्टि' प्राप्त हुई कि उसने गांधी की ब्रिटिश नागरिकता से संबंधित सभी प्रासंगिक जानकारी अप्रैल 2025 के अंतिम सप्ताह में भारत सरकार के गृह मंत्रालय (एमएचए) के साथ साझा कर दी।
इसके आधार पर याचिकाकर्ता का दावा है कि उन्होंने 12 मई, 2025 को गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग (नागरिकता शाखा) को नया वैधानिक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को तत्काल रद्द करने का आग्रह किया गया।
पुनर्विचार याचिका में पिछली याचिका में उठाए गए आधारों को दोहराते हुए आगे कहा गया कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं, जो एक वर्ष में 182 दिनों से भी कम समय के लिए भारत में रहते हैं, जिससे आधिकारिक तौर पर उनका अनिवासी भारतीय (NRI) का दर्जा बरकरार रहता है।
दिलचस्प बात यह है कि वर्तमान पुनर्विचार याचिका याचिकाकर्ता शिशिर द्वारा राहुल गांधी की नागरिकता का मुद्दा उठाने का चौथा प्रयास है। उनके पिछले तीन प्रयासों में से दो बिना किसी प्रभावी राहत के निपटा दिए गए थे, जबकि तीसरी जनहित याचिका को नई सामग्री के आधार पर पुनर्विचार दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वापस लेने की अनुमति दी गई थी।
याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने उस मामले में न्यायालय के निर्णय के बाद ऐसी सामग्री प्राप्त की है। पुनर्विचार याचिका में याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने गांधी के विदेशी पासपोर्ट के साथ वियतनाम और उज्बेकिस्तान की यात्रा के कुछ वीडियो दायर किए।
इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होने की संभावना है।