वह संपत्ति जहां आरोपी रहता है लेकिन उसका मालिक नहीं है, जिसमें किराए का परिसर भी शामिल है, उसे सीआरपीसी की धारा 83 के तहत कुर्क नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

25 July 2024 2:58 PM IST

  • वह संपत्ति जहां आरोपी रहता है लेकिन उसका मालिक नहीं है, जिसमें किराए का परिसर भी शामिल है, उसे सीआरपीसी की धारा 83 के तहत कुर्क नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 83 के तहत केवल अभियुक्त की सीधे तौर पर स्वामित्व वाली या उसके स्वामित्व वाली संपत्ति ही कुर्क की जा सकती है।

    न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी संपत्तियां, जहां अभियुक्त रहता है, लेकिन उसका स्वामित्व नहीं है, जैसे कि किराए के आवास, ऐसी कुर्कियों से बाहर हैं।

    इस अवलोकन के साथ ज‌स्टिस अब्दुल मोइन की पीठ ने सीआरपीसी की धारा 83 के तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पोक्सो अधिनियम के तहत आरोपी के पिता की संपत्ति कुर्क की गई थी।

    न्यायालय ने कहा, “धारा 83 की उपधारा (1) और (2) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि घोषित व्यक्ति की संपत्ति ही कुर्क की जानी है।”

    न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 83 के तहत आदेश जारी करने के लिए एक शर्त (अनिवार्य शर्त) यह निष्कर्ष है कि, भले ही प्रथम दृष्टया, संबंधित संपत्ति अभियुक्त की है।

    न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के निष्कर्ष के बिना धारा 83 सीआरपीसी के तहत कोई भी कुर्की आदेश वैध रूप से जारी नहीं किया जा सकता है।

    सीआरपीसी की धारा 82 और 83 के अधिदेश का अवलोकन करते हुए, न्यायालय ने शुरू में ही यह नोट किया कि कोई न्यायालय धारा 82 सीआरपीसी के तहत उद्घोषणा जारी करते समय, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, उद्घोषणा जारी करने के बाद किसी भी समय, घोषित व्यक्ति से संबंधित किसी भी चल या अचल या दोनों संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है।

    इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने कहा कि चूंकि संपत्ति वास्तव में अभियुक्त (अब्बास) के पिता, घोषित व्यक्ति की है, इसलिए मामले के इस पहलू पर संबंधित न्यायालय को विचार करना चाहिए था, न कि इस आधार पर आवेदन को खारिज कर देना चाहिए कि आवेदन पर निर्णय लेते समय, संपत्ति के स्वामित्व या कब्जे को देखने की आवश्यकता नहीं है।

    कोर्ट ने कहा,

    “संबंधित न्यायालय द्वारा यह इंगित करना भी निरर्थक था कि यह पूरी संपत्ति नहीं थी जिसे कुर्क किया गया था, बल्कि केवल दो कमरे कुर्क किए गए थे जिसमें अभियुक्त रह रहा था। जैसा कि पहले ही ऊपर बताया जा चुका है, केवल घोषित व्यक्ति की संपत्ति ही कुर्क की जा सकती है, इसलिए, अभियुक्त जिस संपत्ति में रह रहा हो, उसकी कुर्की का कोई अवसर नहीं हो सकता है,”।

    न्यायालय ने यह भी कहा कि घोषित व्यक्ति का किराए के परिसर में निवास मात्र से संबंधित प्राधिकारी को किराए की संपत्ति को जब्त या कुर्क करने का अधिकार नहीं मिल जाता, क्योंकि उक्त किराए की संपत्ति घोषित व्यक्ति की नहीं होगी।

    उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, आपराधिक अपील को अनुमति दी गई और कुर्की के आदेश को रद्द कर दिया गया।

    केस टाइटलः फैयाज अब्बास बनाम प्रधान सचिव, गृह लखनऊ के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2024 लाइवलॉ (एबी) 449 [आपराधिक अपील संख्या - 194 2024]

    केस साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (एबी) 449

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