S.223 BNSS | 'शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान दर्ज किए बिना अभियुक्त को नोटिस जारी नहीं किया जा सकता': इलाहाबाद हाईकोर्ट

Shahadat

4 Aug 2025 10:53 AM IST

  • S.223 BNSS | शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान दर्ज किए बिना अभियुक्त को नोटिस जारी नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह स्पष्ट किया कि कोई भी मजिस्ट्रेट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 223 के तहत किसी संभावित अभियुक्त को शिकायतकर्ता और गवाहों, यदि कोई हो, के बयान दर्ज किए बिना नोटिस जारी नहीं कर सकता।

    जस्टिस रजनीश कुमार की पीठ ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय, लखनऊ द्वारा इस प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए अभियुक्त (आवेदक-राकेश कुमार चतुर्वेदी) को जारी किए गए नोटिस को रद्द कर दिया।

    न्यायालय ने पाया कि विवादित नोटिस शिकायतकर्ता या गवाहों का शपथ पत्र दर्ज किए बिना जारी किया गया, जो BNSS की धारा 223 के तहत प्रक्रियात्मक आदेश के विपरीत है।

    न्यायालय ने अपने आदेश में टिप्पणी की,

    "यह भी देखा गया कि आवेदक को अनुलग्नक संख्या 1 में जारी किया गया नोटिस, रिक्त स्थानों को भरे बिना और केवल आवेदक के नाम का उल्लेख किए बिना एक रिक्त नोटिस है, जबकि सभी संबंधित रिक्त स्थानों को भरने के बाद नोटिस उचित रूप से जारी किया जाना चाहिए था। संबंधित न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में ऐसा नोटिस जारी न किया जाए।"

    BNSS की धारा 210 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज होने के बाद मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की व्याख्या करते हुए एकल न्यायाधीश ने कहा कि मजिस्ट्रेट को पहले शिकायतकर्ता और गवाहों, यदि कोई हो, की शपथ लेकर जाँच करनी चाहिए।

    इसके बाद जस्टिस रजनीश कुमार ने कहा कि इस पर विचार करने के बाद यदि उन्हें लगता है कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वे BNSS की धारा 226 के तहत शिकायत को खारिज कर देंगे।

    हालांकि, यदि उन्हें लगता है कि इसे इस तरह खारिज नहीं किया जा सकता है तो वे अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देंगे, जिसके लिए उसी स्तर पर सुनवाई का नोटिस जारी किया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि उसके बाद ही वे उसे सुनवाई का अवसर देने के बाद संज्ञान लेंगे।

    न्यायालय ने विशेष रूप से टिप्पणी की,

    "इस प्रकार, BNSS की धारा 223 के तहत बयान दर्ज करने और आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार बनने पर विचार करने के बाद मजिस्ट्रेट अभियुक्त को नोटिस जारी करेंगे।"

    इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए एकल जज ने प्रतीक अग्रवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य 2024 में समन्वय पीठ के निर्णय के साथ-साथ कर्नाटक और केरल हाईकोर्ट्स के निर्णयों का भी हवाला दिया।

    उल्लेखनीय है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने बसनगौड़ा आर. पाटिल बनाम शिवानंद एस. पाटिल 2024 लाइवलॉ (कर) 417 में स्पष्ट किया कि BNSS की धारा 223 के तहत 'प्रक्रियात्मक अभ्यास' के लिए नोटिस जारी करने से पहले शिकायतकर्ता और गवाहों की जाँच आवश्यक है।

    केरल हाईकोर्ट ने भी सुबी एंटनी बनाम न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट 2025 लाइव लॉ (केरल) 64 मामले में इसी दृष्टिकोण का पालन किया।

    इन निर्णयों की पृष्ठभूमि में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्तमान मामले के तथ्यों पर ध्यान दिया और पाया कि शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान दर्ज किए बिना ही आवेदक को नोटिस जारी कर दिए गए, जो कि न्यायालय ने कहा, BNSS के तहत निर्धारित प्रक्रिया के विरुद्ध है।

    इसलिए न्यायालय ने विवादित आदेश रद्द कर दिया और कहा कि न्यायालय मामले का संज्ञान लेने से पहले कानून के अनुसार अभियुक्त को नोटिस जारी कर सकता है।

    Case title - Rakesh Kumar Chaturvedi vs. State Of U.P. Thru. Addl. Chief Secy. Deptt. Of Home Lko. And Another 2025 LiveLaw (AB) 294

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