NEET-PG 2025 | इलाहाबाद हाईकोर्ट में SC/ST/OBC उम्मीदवारों को 'माइनस 40' नंबर के साथ काउंसलिंग की इजाज़त देने के खिलाफ PIL
Shahadat
20 Jan 2026 10:43 AM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) के उस फैसले को चुनौती देते हुए जनहित याचिका (PIL) दायर की गई, जिसमें NEET-PG 2025 परीक्षा में 800 में से -40 (माइनस 40) नंबर लाने वाले SC/ST/OBC छात्रों को काउंसलिंग की इजाज़त दी गई।
याचिकाकर्ता एडवोकेट अभिनव गौर इस कदम को भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के खिलाफ बताते हैं। याचिका में इस आधार पर फैसले को चुनौती दी गई कि NEET-PG 2025 के लिए कट-ऑफ नंबरों में भारी कमी से मेरिट-आधारित चयन प्रक्रिया की पवित्रता खत्म हो जाएगी।
याचिका में बताया गया कि जब 19 अगस्त, 2025 को NEET-PG 2025 के नतीजे घोषित किए गए थे, तो क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल मूल NEET-PG 2025 इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अनुसार थे:
जनरल/EWS के लिए 50वां पर्सेंटाइल।
जनरल-PwBD के लिए 45वां पर्सेंटाइल।
SC/ST/OBC (इन कैटेगरी में PwBD सहित) के लिए 40वां पर्सेंटाइल।
हालांकि, याचिका में आगे कहा गया कि काउंसलिंग के दूसरे राउंड के बाद 18,000 से ज़्यादा सीटें खाली रहने के बाद, बोर्ड ने क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को काफी कम कर दिया और SC/ST/OBC कैटेगरी के लिए स्कोर -40/800 तय कर दिया।
याचिका में यह भी बताया गया कि जनरल (EWS) कैटेगरी में कट-ऑफ 276 से घटाकर 103 कर दिया गया है, जबकि जनरल-PwBD कैटेगरी में, इसे 255 से घटाकर 90 कर दिया गया।
हालांकि, SC/ST/OBC कैटेगरी में इसे 235 से घटाकर -40 नंबर कर दिया गया, जिसके बारे में PIL याचिका में तर्क दिया गया कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य और मरीज़ों की सुरक्षा पर बुरा असर डालेगा, जो सार्वजनिक चिंता के सबसे महत्वपूर्ण मामले हैं और इसमें उच्च स्तर की शैक्षणिक सटीकता शामिल है, जैसा कि याचिकाकर्ता ने कहा है।
आगे यह भी कहा गया कि ऐसे डॉक्टरों की गुणवत्ता, जिनके पास परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम योग्यता नहीं है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य और जीवन के अधिकार को प्रभावित करेगी।

