धार्मिक और जातिगत आधार पर वोट मांगने के लिए SP सांसद के खिलाफ याचिका दायर
Praveen Mishra
26 Sept 2024 3:32 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोहनलालगंज निर्वाचन क्षेत्र में 2024 के लोकसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को नोटिस जारी किया, आरोप है की समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आरके चौधरी ने धार्मिक और जातिगत आधार पर वोट मांगा था।
जस्टिस जसप्रीत सिंह की पीठ ने राज्य के लखनऊ जिले में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र मोहनलालगंज के एक मतदाता द्वारा दायर चुनावी याचिका पर सांसद चौधरी को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी।
एडवोकेट हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन और शैलेंद्र श्रीवास्तव के माध्यम से दायर चुनाव याचिका को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 81 के तहत 1951 के अधिनियम की धारा 123 (3) के तहत चौधरी के निर्वाचन को रोकने के लिए दायर किया गया है।
याचिका में दावा किया गया है कि चौधरी ने अपने चुनाव प्रचार में 'पिचाड़ा, दलित और अल्पसंख्यक (पीडीए)' के बैनर तले जाति और धर्म के आधार पर मतदाताओं से अपील की थी, जिसका गठन 'दलित' समुदाय, पिछड़ी जाति और मुसलमानों से समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील करने के लिए किया गया था।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि 'पीडीए' शब्द समाजवादी पार्टी द्वारा गढ़ा गया था, और इसके बैनर के तहत वोट मांगे गए थे, जिसमें पिछड़ी जाति, दलित समुदाय के मतदाताओं से समाजवादी पार्टी को वोट देने की अपील की गई थी। याचिका में कहा गया है कि पीडीए के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुस्लिम मतदाताओं से धर्म के नाम पर समाजवादी पार्टी को वोट देने की अपील की गई थी।
याचिका में कहा गया है कि मतदाताओं से इस आधार पर मतदान करने की अपील की गई कि वे 'दलित' समुदाय, पिछड़ी जाति, मुस्लिम समुदाय या किसी अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (3) का स्पष्ट उल्लंघन है और इसलिए, यह प्रार्थना करता है कि चौधरी के सांसद के रूप में चुनाव को रद्द कर दिया जाना चाहिए।
याचिका में आगे तर्क दिया गया है कि समाजवादी पार्टी द्वारा पेश पीडीए की अवधारणा ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (3) और (3A) की पूर्ण अवहेलना है, क्योंकि एक राजनीतिक दल या उम्मीदवार धर्म या जाति के आधार पर वोट देने की अपील नहीं कर सकता है।
चुनाव याचिका में यह भी कहा गया है कि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना 26 अप्रैल, 2024 को बनाई गई थी और उसके बाद जब चुनाव अधिसूचना प्रचलन में थी और 12 मई, 2024 को मोहनलालगंज में चुनावी रैली हुई थी, तब सपा उम्मीदवार ने जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर वोट मांगे थे।
यह देखते हुए कि मामले पर विचार करने की आवश्यकता है, अदालत ने चौधरी को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 नवंबर की तारीख तय की।