संभल हिंसा की CBI जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की जाए: इलाहाबाद हाईकोर्ट
Shahadat
4 Dec 2024 12:22 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले महीने भड़की हिंसा की CBI जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका (PIL) को आपराधिक जनहित याचिकाओं की सुनवाई करने के अधिकार क्षेत्र वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
चीफ जस्टिस भंसाली की अध्यक्षता वाली और जस्टिस विकास बुधवार वाली पीठ के पास वर्तमान में आपराधिक रिट की प्रकृति वाली जनहित याचिकाओं की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। चूंकि वर्तमान मामला आपराधिक मुद्दे से संबंधित है, इसलिए यह इस पीठ के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। नतीजतन, पीठ ने निर्देश दिया कि याचिका ट्रांसफर की जाए और आवश्यक अधिकार क्षेत्र वाली उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।
वाराणसी के डॉ. आनंद प्रकाश तिवारी द्वारा एडवोकेट इमरान उल्लाह और विनीत विक्रम के माध्यम से दायर जनहित याचिका में हिंसा में संभावित प्रशासनिक लापरवाही और स्थानीय अधिकारियों की भूमिका पर चिंता जताई गई।
याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार, जिला मजिस्ट्रेट (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) सहित इसके प्रशासनिक अधिकारियों की कथित संलिप्तता की जांच के लिए रिटायर हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में विशेष जांच दल (SIT) से जांच कराने की मांग की गई।
याचिका में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को 24 नवंबर को हुई हिंसा के कारणों की गहन जांच करने और हाईकोर्ट द्वारा निर्देशित समय-सीमा के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देने की भी मांग की गई।
याचिका में यह भी अनुरोध किया गया कि यदि कोई न्यायालय निर्देश देता है तो धार्मिक स्मारकों/स्थलों के भविष्य के सर्वेक्षण में सहायता करते हुए जिला अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में आवश्यक दिशा-निर्देश तैयार किए जाएं।
जनहित याचिका में निम्नलिखित राहतों की भी मांग की गई:
1. 24 नवंबर को चंदौसी क्षेत्र में जामा मस्जिद के पास हुई घटना में आयुक्त मुरादाबाद मंडल, जिला मजिस्ट्रेट संभल, पुलिस अधीक्षक संभल, एसडीएम चंदौसी संभल, क्षेत्राधिकारी-संभल और न्यायालय आयोग के सदस्यों की भूमिका की जांच करने के लिए माननीय हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में विशेष जांच दल नियुक्त करें और एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
2. उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकारी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत न आने वाली किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों की समिति गठित करें, जो घटना में राज्य सरकार और उसके प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका की जांच करे और निश्चित समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे, जैसा कि इस माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया।
बता दें कि स्थानीय न्यायालय के आदेश पर एडवोकेट आयुक्त के नेतृत्व वाली टीम द्वारा मुगलकालीन जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने के बाद संभल जिले में हिंसा भड़क उठी थी।
यह आदेश सिविल जज (सीनियर डिवीजन) आदित्य सिंह ने महंत ऋषिराज गिरि सहित आठ वादियों द्वारा दायर मुकदमे पर पारित किया, जिन्होंने दावा किया कि विचाराधीन मस्जिद 1526 में वहां मौजूद मंदिर को ध्वस्त करके बनाई गई। एडवोकेट रमेश चंद राघव को एडवोकेट आयोग के रूप में कार्य करने का निर्देश दिया गया।
हिंसा, जिसमें जामा मस्जिद के सर्वेक्षण का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प की, जिसके परिणामस्वरूप चार लोगों की मौत हो गई।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने वाहनों को आग लगा दी और पुलिस पर पथराव किया, जबकि सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और लाठियों का इस्तेमाल किया।