बिना किसी कारण के जीवनसाथी को त्यागना क्रूरता, हिंदू विवाह की आत्मा और भावना की मृत्यु: इलाहाबाद हाईकोर्ट
Shahadat
26 Aug 2024 11:32 AM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि हिंदू विवाह में बिना किसी उचित कारण के जीवनसाथी को छोड़ना उस जीवनसाथी के प्रति क्रूरता है, जिसे अकेला छोड़ दिया गया।
जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस डोनाडी रमेश की पीठ ने कहा,
“हिंदू विवाह संस्कार है, न कि सामाजिक अनुबंध, जहां एक साथी बिना किसी कारण या उचित कारण या मौजूदा या वैध परिस्थिति के दूसरे साथी को त्याग देता है, उस आचरण की आवश्यकता होती है, संस्कार अपनी आत्मा और भावना खो देता है। हालांकि यह अपने बाहरी रूप और शरीर को बनाए रख सकता है। इस प्रकार किसी तीसरे पक्ष को रूप दिखाई दे सकता है और वे विवाह को अस्तित्व में देखना जारी रख सकते हैं, जबकि जीवनसाथी के लिए संस्कार मृत रह सकता है। हिंदू विवाह की आत्मा और भावना की मृत्यु जीवनसाथी के प्रति क्रूरता हो सकती है, जो इस प्रकार न केवल शारीरिक रूप से वंचित रह सकता है, बल्कि मानवीय अस्तित्व के सभी स्तरों पर अपने जीवनसाथी की संगति से पूरी तरह वंचित हो सकता है।”
दोनों पक्षकारों की शादी 1989 में हुई और 1991 में बच्चे का जन्म हुआ। शुरुआत में दोनों पक्ष शादी के कुछ साल बाद अलग हो गए। हालांकि, कुछ समय के लिए फिर से साथ रहने लगे और फिर 1999 में फिर से अलग हो गए। दूसरे समझौते के अनुसार, दोनों पक्ष फिर से साथ रहने लगे। हालांकि, वे आखिरकार 2001 में अलग हो गए और तब से अलग-अलग रह रहे हैं। पत्नी ने जज, फैमिली कोर्ट, झांसी द्वारा तलाक दिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
कोर्ट ने पाया कि दोनों पक्षों के बीच शादी खराब थी, क्योंकि दोनों पक्षकारों ने एक-दूसरे के खिलाफ कई तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगाए, जिसमें पति द्वारा पत्नी के खिलाफ क्रूरता का आरोप भी शामिल है।
यह आरोप लगाया गया कि पत्नी के क्रूर व्यवहार के कारण उसकी मां ने आत्महत्या कर ली। कोर्ट ने पाया कि दोनों पक्ष आत्महत्या के बाद अलग हो गए और 23 साल से अलग रह रहे हैं।
कोर्ट ने कहा,
"लंबे समय से खराब संबंधों के संदर्भ में इस विलंबित चरण में उनके वैवाहिक संबंधों को पुनर्जीवित करने की कोई गुंजाइश नहीं है।"
इसके अलावा, न्यायालय ने अपीलकर्ता-पत्नी के खिलाफ क्रूरता के आरोपों को बरकरार रखा, क्योंकि उसने बिना किसी अच्छे कारण के अपने वैवाहिक घर को छोड़ दिया था और प्रतिवादी-पति द्वारा सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, उसने वापस आने से इनकार किया था। यह देखा गया कि दहेज की मांग और घरेलू हिंसा के आरोपों के लिए स्थापित मामला फैमिली कोर्ट के समक्ष साबित नहीं हुआ।
क्रूरता को परिभाषित करने के लिए न्यायालय ने एन.जी. दास्ताने (डीआर) बनाम एस. दास्ताने पर भरोसा किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने माना कि क्रूरता इस प्रकृति की होनी चाहिए कि यह पति या पत्नी के मन में उचित आशंका पैदा करे कि साझा घर में रहने से जीवन या अंग या स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। यह आगे माना गया कि न्यायालय को आदर्श पति या आदर्श पत्नी की तलाश नहीं करनी है, क्योंकि आदर्श युगल वैवाहिक न्यायालय में नहीं आएगा।
इसके अलावा शोभा रानी बनाम मधुकर रेड्डी पर भरोसा किया गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने धारा 498 ए आईपीसी के तहत क्रूरता के एक हिस्से के रूप में 'जानबूझकर आचरण' को शामिल किया।
परवीन मेहता बनाम इंद्रजीत मेहता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकार पर मानसिक क्रूरता किए जाने पर जोर दिया, जिसे प्रत्यक्ष साक्ष्य से साबित करना मुश्किल हो सकता है। यह माना गया कि न्यायालय के समक्ष स्थापित तथ्यों और परिस्थितियों के संचयी प्रभाव को यह अनुमान लगाने के लिए लिया जाना चाहिए कि क्या क्रूरता, जैसा कि आरोप लगाया गया, की गई है।
न्यायालय ने आगे रूपा सोनी बनाम कमलनारायण सोनी पर भरोसा किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा,
"1955 के अधिनियम की धारा 13(1)(ia) के तहत 'क्रूरता' शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं है। इसलिए न्यायालय को इसे उदारतापूर्वक और प्रासंगिक रूप से लागू करने का बहुत व्यापक विवेक दिया गया। एक मामले में जो क्रूरता है, वह दूसरे के लिए समान नहीं हो सकती। जैसा कि कहा गया, इसे परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति से व्यक्ति पर लागू किया जाना चाहिए।"
जस्टिस सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा,
"वैवाहिक संबंधों के संदर्भ में व्यक्तिपरक और स्वाभाविक रूप से भिन्न, व्यक्तिगत मानवीय व्यवहार को प्रत्येक मामले के तथ्यों और दूसरे पति या पत्नी पर इसके सिद्ध प्रभाव के आधार पर किसी के जीवनसाथी के प्रति क्रूरता के रूप में समझा जा सकता है।"
यह माना गया कि पति या पत्नी द्वारा किसी भी उचित कारण के बिना लगातार और बिना रुके वर्षों तक दूसरे को साथ देने से पूरी तरह इनकार करना क्रूरता के बराबर है।
यह देखते हुए कि हिंदू विवाह एक संस्कार है न कि सामाजिक अनुबंध, न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता-पत्नी कभी भी पति के साथ सहवास नहीं करना चाहती थी या प्रतिवादी-पति के साथ अपने वैवाहिक संबंध को पुनर्जीवित नहीं करना चाहती थी, जैसा कि संपार्श्विक कार्यवाही में दिए गए उसके बयानों से स्पष्ट था। यह देखा गया कि पत्नी का आचरण पिछले 23 वर्षों से बिना किसी कारण के एक जैसा था। तदनुसार, न्यायालय ने तलाक का आदेश बरकरार रखा और पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में 5 लाख रुपये दिए।
केस टाइटल: अभिलाषा श्रोती बनाम राजेंद्र प्रसाद श्रोती [पहली अपील संख्या - 2012 की 71]