सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पांच हाईकोर्ट के 37 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी जज बनाने की सिफारिश की [रिज़ॉल्यूशन पढ़ें]

LiveLaw News Network

23 Feb 2018 8:20 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पांच हाईकोर्ट  के 37 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी जज बनाने की सिफारिश की [रिज़ॉल्यूशन पढ़ें]

     भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई के कॉलेजियम ने5 उच्च न्यायालयों के 37 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी जज बनाने की सिफारिश की है।

    इलाहाबाद उच्च न्यायालय: स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले अनुशंसित न्यायाधीश हैं (1) राजूल भार्गव, (2) सिद्धार्थ वर्मा, (3) संगीता चंद्र, (4) दया शंकर त्रिपाठी, (5) शैलेंद्र कुमार अग्रवाल, (6) संजय हरकोलली, (7) कृष्णा प्रताप सिंह, (8)

    रेखा दीक्षित, और (9) सत्य नारायण अग्निहोत्री। हालांकि, न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार-द्वितीय को 15 नवंबर, 2018 से एक साल की एक नई अवधि के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश के तौर पर फिर से नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है।  कोलेजियम ने कहा कि न्यायमूर्ति कुमार के "कार्य" को "कुछ और समय के लिए देखा जाए।"

    राजस्थान उच्च न्यायालय: स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले अनुशंसित न्यायाधीशों में  (1) गंगा राम मूलचंदानी, (2) दीपक माहेश्वरी, (3) विजय कुमार व्यास, (4) गोवर्धन बरधारी, (5) पंकज भंडारी, (6) दिनेश चंद्र सोमाणी, (7) संजीव प्रकाश शर्मा, (8) डॉ पुष्पेंद्र सिंह भाटी, (9) दिनेश मेहता और (10) विनीत कुमार माथुर शामिल हैं।

    केरल उच्च न्यायालय: स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले अनुशंसित न्यायाधीशों में  (1) सतीश नैनन, (2) देवान रामचंद्रन, (3) पी सोमरराजन, (4) वी शर्सी, और (5) ए.एम.बाबू हैं।

    गुजरात उच्च न्यायालय: स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाने की सिफारिश की गई  उनमें न्यायिक न्यायाधीश (1) डॉ  न्यायमूर्ति के जे थाकेर (2) आरपी ढोलरिया, (3) आशुतोष जे शास्त्री, (4) बिरन ए वैष्णव, (5) अल्पेश वाई  कॉगज , (6) अरविंद सिंह सुपिया और (7) बी एन करिया शामिल हैं।

    कोलेजियम ने स्पष्ट किया कि न्यायमूर्ति के जे थाकेर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कार्य करना जारी रखेंगे, जिसमें वह वर्तमान में हस्तांतरण पर तैनात हैं।

    इसमें कहा गया है कि कुछ सिफारिशों के खिलाफ न्याय विभाग और CJI द्वारा कुछ शिकायतें प्राप्त हुईं। हालांकि कोलेजियम ने इस तरह के आरोपों पर ध्यान देने से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा, "उपरोक्त शिकायतों में हमें कोई योग्यता नहीं दिखाई देती क्योंकि इसमें किए गए आरोप किसी भी तथ्य के बिना या ठोस सबूत या विश्वसनीय प्रमाण / दस्तावेज़ द्वारा समर्थित नहीं हैं । जैसा कि वे किसी भी कार्रवाई के लिए नहीं प्रेरित नहींकरते हैं, हमारे विचार में, ये शिकायतें अनदेखा करने योग्य हैं। "

    बॉम्बे हाईकोर्ट: स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले अनुशंसित न्यायाधीशों में  (1) प्रकाश देव नाइक, (2) मकरंद सुभाष कर्णिक, (3) स्वप्ना संजीव जोशी, (4) किशोर कालेश सोनवणे, (5) संगीतराव शामराव पाटिल, और (6) नूतन दत्ताराम सरदेसाई शामिल हैं।

     यहां भी  कोलेजियम ने कुछ सिफारिश वाले लोगों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों पर भरोसा करने से मना कर दिया।उन्होंने कहा, "उपरोक्त शिकायतों में हमें कोई योग्यता नहीं दिखाई देती क्योंकि इसमें किए गए आरोप झूठे, तुच्छ या बिना किसी सबूत के हैं। हमारे विचार में, ये शिकायतें  विशेष रूप से, सकारात्मक सामग्री के प्रकाश में  नजरअंदाज करने की हकदार हैं। "


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