सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल नंबर से आधार को लिंक करने के खिलाफ नई याचिका का निस्तारण किया, कहा संविधान पीठ में जाएं

LiveLaw News Network

13 Nov 2017 9:04 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल नंबर से आधार को लिंक करने के खिलाफ नई याचिका का निस्तारण किया, कहा संविधान पीठ में जाएं

    सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल फोन से आधार कार्ड को लिंक करने के खिलाफ दाखिल एक अन्य याचिका पर सुनवाई से इंकार करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता संविधान पीठ के सामने अर्जी दाखिल करें।

    सोमवार को सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस ए के सिकरी की बेंच ने वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी को कहा कि एक ही तरह की कई याचिकाएं हैं इसलिए अब संविधान पीठ के सामने ही अपनी बात रखें। कोर्ट ने इस याचिका का निपटारा कर दिया।

    इससे पहले चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा था कि आधार को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नवंबर के आखिरी हफ्ते में पांच जजों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी।

    पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि बैंक और मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से जो लोगो को आधार से लिंक करने के लिए जो मैसेज जाते हैं, उनमें  डेडलाइन भी बताई जाए।

    सुनवाई के दौरान इन मैसेजों से फैलने वाली हडबडी पर सहमति जताते हुए इस पर जस्टिस ए के सिकरी ने कहा, ‘यहां प्रेस है इसलिए  मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन ऐसे मैसेज मुझे भी आते हैं।’

    इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल फोन और बैंक खातों से आधार को लिंक करने के खिलाफ कल्याणी मेनन, मैथ्यू थॉमस व अन्य की याचिकाओं  पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मामले को मुख्य मामले के साथ जोड दिया था। इन मामलों की सुनवाई अब नवंबर के अंतिम सप्ताह में संवैधानिक पीठ के सामने होगी।

    हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नोटिफिकेशन पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि चूंकि मामले की अंतिम सुनवाई नवंबर में तय है और बैंकों के लिए डेडलाइन 31 दिसंबर है इसलिए अभी कोई अंतरिम आदेश की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा है कि अगर डेडलाइन 31 दिसंबर तक मामले की सुनवाई पूरी ना हो तो इस पर रोक के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की जा सकती है।

    वहीं सुनवाई के दौरान केंद्र  की ओर से AG के के वेणुगोपाल ने कहा था कि मोबाइल नंबर के लिए 6 फ़रवरी 2018 और पुराने बैंक एकाउंट को लिंक करने के लिए डेडलाइन 31 दिसम्बर है।

    केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वो पुराने बैंक एकाउंट को आधार से अनिवार्य रूप से लिंक करने की तारीख 31 दिसंबर से 31 मार्च कर सकती है लेकिन ये तय नहीं है।

    वहीं याचिकाकर्ता की ओर से श्याम दीवान और अरविंद दातार ने कोर्ट को बताया था कि बैंकों से मैसेज भेजे जा रहे हैं कि आधार से लिंक कराया जाए। जिनके 30-40 साल पुराने अकाउंट हैं, उनके खिलाफ  PMLA एक्ट में कैसे कार्रवाई जा सकती है ?  वहीं अन्य याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि मोबाइल कंपनियां भी ऐसे ही मैसेज भेज रही हैं। कॉल के वक्त ये कहा भी जाता है।

    दरअसल बैंक खातों और मोबाइल नंबर से आधार नंबर कोजोडने के अनिवार्य नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि ये नियम संविधान में अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत दिए मौलिक अधिकारों को खतरे में डालते हैं।

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