आधार मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किया संवैधानिक बेंच का गठन

LiveLaw News Network

15 July 2017 1:56 PM GMT

  • आधार मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किया संवैधानिक बेंच का गठन


    आधार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए पांच जजों की संवैधानिक बेंच का गठन कर दिया है। ये बेंच देखेगी कि क्या आधार राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन करती है। चीफ जस्टिस जेएस खेहर, जस्टिस जेलामेश्वर, जस्टिस बोबडे, जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस अब्दुल नजीर इस बेंच में हैं और संवैधानिक बेंच 18 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगी। अगस्त 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने आधार से जुड़े राइट टू प्राइवेसी का मुद्दा संवैधानिक बेंच को रेफर किया था।

    हाल ही में जस्टिस चेलामेश्वर की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने आधार मामले की सुनवाई के दौरान कहहा था कि यह मामला महत्वपूर्ण है। मामले में कुछ संवैधानिक सवाल हैं। संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत राइट टू प्राइवेसी की बात उठी है कि क्या आधार के कारण राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमपी शर्मा बनाम खरक सिंह के वाद में जजेमंट में सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच ने राइट टू लाइफ को देखा था और छोटी बेंच लार्जर बेंच के आदेश को नजरअंदाज नहीं कर सकता। छोटी बेंच लार्जर बेंच की टिप्पणी पर ऑर्डर नहीं कर सकती। बाद में भी राइट टू प्राइवेसी को लेकर तमाम फैसले हुए हैं। ऐसे में राइट टू प्राइवेसी को लार्जर बेंच तय करे तो बेहतर होगा। ऐसे में रजिस्ट्री को आदेश दिया जाता है कि मामले को चीफ जस्टिस के सामने भेजे ताकि संवैधानिक बेंच को मामला रेफर हो सके।



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