समान नागरिक संहिता अभी तक लागू नहीं हुई: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लिव-इन कपल के लिए संबंध रजिस्टर्ड करने का निर्देश हटाया

Shahadat

31 July 2024 2:08 PM IST

  • समान नागरिक संहिता अभी तक लागू नहीं हुई: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लिव-इन कपल के लिए संबंध रजिस्टर्ड करने का निर्देश हटाया

    उत्तराखंड हाईकोर्ट ने समान नागरिक संहिता, 2024 (Uniform Civil Code) के तहत लिव-इन जोड़ों के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के बारे में अपनी पिछली टिप्पणियों को हटा दिया, क्योंकि राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम अभी तक अलग अधिसूचना द्वारा लागू नहीं हुआ है।

    इससे पहले, 18.07.2024 को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले अंतर-धार्मिक जोड़े को संरक्षण दिया था, जिसमें कहा गया कि उन्हें 48 घंटे के भीतर समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड, 2024 के तहत अपने रिश्ते को रजिस्टर्ड करना होगा।

    जस्टिस मनोज कुमार तिवारी और जस्टिस पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने 2024 संहिता के तहत रजिस्ट्रेशन के बारे में टिप्पणियों को हटाकर आदेश को संशोधित किया, जो अभी तक लागू नहीं हुई।

    राज्य के वकील ने अदालत को सूचित किया कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता अभी तक लागू नहीं हुई, क्योंकि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा संहिता की धारा 1(2) के तहत अधिसूचना जारी करना पूर्व-आवश्यकता है। राज्य ने सहमति व्यक्त की कि 2024 संहिता को अभी तक केवल राष्ट्रपति की स्वीकृति ही मिली है। इन परिस्थितियों में 2024 संहिता के तहत रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करना व्यवहार्य नहीं होगा, यह राज्य द्वारा प्रस्तुत किया गया।

    याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि आदेश को उस सीमा तक संशोधित किया जा सकता है, बशर्ते जोड़े को दी गई 6-सप्ताह की पुलिस सुरक्षा बरकरार रहे।

    हालांकि राज्य ने शुरू में एक रिकॉल आवेदन दायर किया, लेकिन बाद में यह स्पष्ट किया गया कि आवेदन को अपनी प्रार्थना में आदेश में संशोधन की मांग करते हुए तैयार किया गया। विशेष रूप से पहले के आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 जिसमें अदालत ने नए कोड के तहत रजिस्ट्रेशन के बारे में राज्य के आग्रह और याचिकाकर्ताओं की लिव-इन-कपल रजिस्ट्रेशन के लिए लागू प्रावधानों के तहत आवेदन करने की इच्छा को नोट किया था।

    परिणामस्वरूप, न्यायालय ने यूसीसी, उत्तराखंड का उल्लेख करने वाले पैराग्राफ 3,4 और 5 को हटा दिया।

    2024 संहिता की धारा 378 [लिव-इन रिलेशनशिप में भागीदारों द्वारा बयान प्रस्तुत करना] के अनुसार, लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले व्यक्तियों (उत्तराखंड निवासी होने के नाते) को अब "रिश्ते में प्रवेश करने" के एक महीने के भीतर रजिस्ट्रार के समक्ष रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। यदि वे रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहते हैं तो युगल संहिता की धारा 387(1) के अनुसार दंड के लिए उत्तरदायी होंगे।

    सुरक्षा याचिका में याचिकाकर्ताओं ने शामिल लड़की के परिवार के सदस्यों से नुकसान की आशंका व्यक्त की, जो उनके सहवास के खिलाफ है।

    डिवीजन बेंच ने एसएचओ को याचिकाकर्ताओं को 6 सप्ताह के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया था, बशर्ते कि याचिकाकर्ता 48 घंटे के भीतर 2024 संहिता के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करें। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को खतरे का पुनर्मूल्यांकन करने और 6 सप्ताह के बाद आवश्यकतानुसार आवश्यक कार्रवाई करने की अनुमति भी दी थी।

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