धारा 377 आईपीसी | उड़ीसा हाईकोर्ट ने 4 साल के लड़के के साथ गुदा मैथुन के लिए दोषी ठहराए गए किशोर की हिरासत अवधि कम की

LiveLaw News Network

18 Sept 2024 2:03 PM IST

  • धारा 377 आईपीसी | उड़ीसा हाईकोर्ट ने 4 साल के लड़के के साथ गुदा मैथुन के लिए दोषी ठहराए गए किशोर की हिरासत अवधि कम की

    उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय में कानून के साथ संघर्षरत एक बच्चे (child in conflict with law) की हिरासत की अवधि कम कर दी है। उसे चार साल के एक बच्चे के साथ जबरन गुदा मैथुन करने का दोषी पाया गया था। ‌कोर्ट ने उसे दो साल के लिए सुरक्षित स्थान पर हिरासत में रखने का आदेश दिया था।

    दोष की पुष्टि करते हुए लेकिन हिरासत की अवधि कम करते हुए, जस्टिस डॉ संजीव कुमार पाणिग्रही की एकल पीठ ने कहा, "ऐसा प्रतीत होता है कि घटना 04.12.2022 को हुई थी और घटना की तारीख से, याचिकाकर्ता/सीसीएल काफी समय से हिरासत में है। सजा पूरी होने और उसे भुगतने के लिए केवल तीन से चार महीने ही बचे हैं। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए, यह न्यायालय इस बात पर विचार करता है कि याचिकाकर्ता/सीसीएल को जेल में रखना वांछनीय नहीं होगा। इसलिए, याचिकाकर्ता/सीसीएल को पहले से भुगती गई सजा भुगतने की सजा देना न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति करेगा।"

    अभियोजन मामला

    03.12.2022 को, जब चार वर्षीय पीड़ित लड़का गांव की सड़क पर खेल रहा था, तो याचिकाकर्ता उसे एक सुनसान जगह पर ले गया और अपना लिंग उसके मुंह में डाल दिया। जब पीड़ित रोया तो याचिकाकर्ता-सीसीएल ने पीड़ित लड़के के गुदा में जबरन अपना लिंग घुसा दिया, जिससे उसे खून बहने लगा।

    याचिकाकर्ता ने पीड़ित को धमकी दी कि वह उपरोक्त घटना के बारे में किसी को न बताए, नहीं तो वह उसे जान से मार देगा। हालांकि, पीड़ित ने घटना के बारे में अपने पिता को बताया और बाद में, याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 377/506 के साथ पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया।

    याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाते हुए, पुलिस ने उपर्युक्त आरोपों के तहत आरोप-पत्र प्रस्तुत किया और याचिकाकर्ता को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष जांच का सामना करना पड़ा क्योंकि घटना की तारीख तक उसकी उम्र मात्र 14 वर्ष थी। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों की जांच करने के बाद, बोर्ड ने सीसीएल को अपराधों का दोषी पाया और उसे सुरक्षित स्थान पर हिरासत में रखने का आदेश दिया।

    उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने भुवनेश्वर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-सह-बाल न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। लेकिन अपीलीय न्यायालय ने बोर्ड के निष्कर्षों की पुष्टि की। इसलिए, याचिकाकर्ता ने अपीलीय न्यायालय के पुष्टि आदेश को चुनौती देते हुए यह आपराधिक पुनरीक्षण दायर किया।

    हाईकोर्ट के निष्कर्ष

    बयानों को पढ़ने के बाद, न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष का मामला पीड़ित लड़के की गवाही पर बहुत अधिक निर्भर है और उसके साक्ष्य की पुष्टि रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य साक्ष्यों से नहीं होती है। फिर भी, इसने माना कि इस तरह की गैर-पुष्टि के बावजूद, उसका साक्ष्य सही है।

    कोर्ट ने कहा, "पीड़ित का साक्ष्य स्पष्ट, ठोस और भरोसेमंद है। ऐसी परिस्थितियों में, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित किए गए विवादित निर्णय और हिरासत के आदेश में कोई कमी नहीं है।"

    इसलिए, न्यायालय दो निचली न्यायिक मंचों द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को बदलने के लिए इच्छुक नहीं था। हालांकि, इसने सामाजिक जांच रिपोर्ट को ध्यान में रखा, जिसमें दर्शाया गया था कि सीसीएल का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। रिपोर्ट में यह भी दर्ज किया गया कि याचिकाकर्ता ने उत्तेजना और यौन आक्रामकता के कारण अपराध किया होगा।

    जहां तक ​​याचिकाकर्ता को सुरक्षित हिरासत में रखने का सवाल है, न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किया कि वह घटना की तारीख से ही हिरासत में है और उसकी हिरासत अवधि पूरी होने में मात्र तीन से चार महीने बचे हैं। इस प्रकार, पीठ ने सजा को पहले से ही भुगती गई अवधि में संशोधित करना उचित समझा।

    केस टाइटल: बीपीबी बनाम ओडिशा राज्य

    केस नंबर: सीआरएलआरईवी नंबर 353/2024

    साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (ओरी) 74

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