उड़ीसा हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा कथित रूप से हमला किए गए सेना के मेजर के वकील-मित्र को जमानत दी, निचली अदालत के "प्रारूप आदेश" की आलोचना की
LiveLaw News Network
19 Sept 2024 3:21 PM IST
उड़ीसा हाईकोर्ट ने बुधवार को सेना के एक मेजर की महिला मित्र को जमानत दे दी, जिसे कथित तौर पर हिरासत में यातना दी गई थी और भुवनेश्वर के भरतपुर पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई के बाद गिरफ्तार किया गया था।
मामले को तत्काल सुनवाई के लिए लेने के बाद, जस्टिस आदित्य कुमार महापात्र की एकल पीठ ने दोनों पर हमला करने के लिए पुलिसकर्मियों को कड़ी फटकार लगाई। पीठ ने पुलिस को पवित्र प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने के लिए दोनों को अवैध रूप से हिरासत में लेने के लिए फटकार लगाई और कहा, “…गिरफ्तार करने वाला अधिकारी बीएनएसएस की धारा 35 (सीआरपीसी की धारा 41/41-ए के अनुरूप) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने में विफल रहा है, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य (सुप्रा) में तैयार किए गए दिशा-निर्देशों के विपरीत है। राज्य के उच्च अधिकारी तथा पुलिस प्रशासन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय में सुझाए अनुसार कार्रवाई करेंगे।"
न्यायालय ने सबसे पहले अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर विचार किया। न्यायालय ने माना कि यद्यपि बीएनएसएस की धारा 483 [सीआरपीसी की धारा 439 के समरूप] जमानत देने की शक्ति के संबंध में सत्र न्यायालय तथा हाईकोर्ट को समवर्ती अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है, लेकिन यह स्थापित प्रथा रही है कि पीड़ित व्यक्ति हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है।
हालांकि न्यायालय ने मामले के विशिष्ट तथ्यों तथा पुलिस अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता को सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए कहना उचित नहीं समझा।
जस्टिस मोहपात्रा ने कहा कि याचिकाकर्ता को हिरासत में रखना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और तदनुसार टिप्पणी की, “वर्तमान मामले में आरोपी-याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप लोकतांत्रिक और व्यवस्थित समाज की अवधारणा के लिए अभिशाप हैं। इसलिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा जमानत आवेदन खारिज किए जाने के बाद ही उस पर विचार करने की सुस्थापित प्रथा से हटकर, यह न्यायालय याचिकाकर्ता की जमानत आवेदन को उसके गुण-दोष के आधार पर स्वीकार करना उचित समझता है।”
न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि गिरफ्तार करने वाले अधिकारी ने बीएनएसएस की धारा 35 (सीआरपीसी की धारा 41/41-ए के समान) के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया और इस तरह, सतेंदर कुमार अंतिल (सुप्रा) में शीर्ष न्यायालय द्वारा जारी बाध्यकारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया।
मजिस्ट्रेट का यांत्रिक जमानत आदेश
जस्टिस मोहपात्रा ने याचिकाकर्ता की जमानत खारिज करने में निचली अदालत द्वारा पारित यांत्रिक आदेश पर निराशा व्यक्त की।
उन्होंने कहा, "यह न्यायालय यह देखना चाहेगा कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने जमानत आवेदन के अनुलग्नक-2 के तहत अस्वीकृति पर्ची का उपयोग 16.09.2024 के अस्वीकृति आदेश के रूप में किया है। अस्वीकृति पर्ची की सावधानीपूर्वक जांच करने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान मजिस्ट्रेट अपने न्यायिक दिमाग का उपयोग करने में विफल रहे हैं और उन्होंने यांत्रिक तरीके से काम किया है।"
सुश्री वाई बनाम राजस्थान राज्य और अन्य में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए, न्यायालय ने जमानत आवेदनों में 'प्रारूप आदेश' पारित करने की प्रथा की निंदा की। उपरोक्त मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक बिरादरी में जमानत देने या खारिज करने में सामान्य और अतार्किक आदेश पारित करने की बढ़ती प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया था।
जज ने कहा, "किसी भी कारण के अभाव में आदेश एक शून्य आदेश बन जाएगा। भुवनेश्वर में खुर्दा के विद्वान जिला और सत्र न्यायाधीश से अनुरोध है कि वे सभी मजिस्ट्रेटों को यह बताएं कि आरोपी व्यक्तियों की जमानत याचिका पर विचार करते समय इस प्रकार के मुद्रित प्रारूप आदेश का पालन न करें"।
उपरोक्त कमियों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने याचिकाकर्ता को ऐसी शर्तों और नियमों पर जमानत प्रदान की, जो निम्न न्यायालय द्वारा तय की जाएंगी। कोर्ट ने राज्य को उसके चिकित्सा उपचार के लिए होने वाले सभी खर्चों को वहन करने का भी निर्देश दिया।
केस टाइटल: अंकिता प्रधान बनाम ओडिशा राज्य
केस नंबर: बीएलएपीएल नंबर 9430/2024
साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (ओरी) 76