तेलंगाना हाईकोर्ट ने बिजली खरीद में अनियमितताओं की जांच के खिलाफ पूर्व सीएम के. चंद्रशेखर राव की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा
Shahadat
28 Jun 2024 3:37 PM IST
तेलंगाना हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव द्वारा दायर याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य से बिजली खरीद के दौरान हुई कथित अनियमितताओं की जांच के लिए राज्य द्वारा नियुक्त एक सदस्यीय समिति को चुनौती दी गई।
चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस अनिल कुमार जुकांति की खंडपीठ के समक्ष मामले को आदेश के लिए सूचीबद्ध किया गया था।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट डॉ. आदित्य सोंधी ने तर्क दिया कि गठित एक सदस्यीय आयोग जांच आयोग अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के विपरीत है।
उन्होंने कहा कि आयोग केवल एक सलाहकार निकाय है, जो जांच करता है और किसी भी तरह से जिम्मेदारी तय करने का कर्तव्य उस पर नहीं डाला जा सकता।
हालांकि, आयोग के एजेंडे के अनुसार, उसे दायित्व तय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई और 'न्यायिक जांच' करने के लिए आयोग गठित करने का आह्वान किया गया।
उन्होंने तर्क दिया कि आयोग की एकमात्र भूमिका जांच करना है, निर्णय देना नहीं। इसका दंडात्मक प्रभाव नहीं हो सकता। सीनियर वकील ने आगे तर्क दिया कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश पक्षपाती है और उन्हें जांच नहीं करनी चाहिए।
यह तर्क दिया गया कि जांच करने के लिए नियुक्त किए जाने पर रिटायर जज ने याचिकाकर्ता को अपना मामला पेश करने की अनुमति दिए बिना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विचार व्यक्त किए, जिससे याचिका के खिलाफ पक्षपात पैदा हुआ। आयोग के निष्कर्षों का पूरा विवरण जारी किया गया और वित्तीय नुकसान की सीमा पर जोर दिया गया।
उन्होंने तर्क दिया कि इसमें कोई तटस्थता नहीं थी; पूर्व निर्धारित राय पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण का संकेत देती है। मानो आप जांच करने से पहले ही निर्णय सुना रहे हों। मुझे पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में निशाना बनाया जाना चाहिए।
न्यायालय के संज्ञान में यह भी लाया गया कि याचिकाकर्ता को 1952 अधिनियम के तहत धारा 8बी का नोटिस जारी किया गया, जो उसे पूर्वाग्रह के बारे में शिकायत करने की अनुमति देता है। लेकिन पूर्वाग्रह पहले से ही बन चुका था और उसने घनश्याम उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखे गए के. विजय भास्कर रेड्डी बनाम आंध्र सरकार के मामले पर भरोसा किया तो उसका कोई मतलब नहीं रह गया।
सीनियर एडवोकेट ने इस महीने की 30 तारीख तक रिपोर्ट दाखिल करने की तात्कालिकता का हवाला देते हुए अपने तर्क समाप्त किए।
न्यायालय ने मामले को राज्य की दलीलों के लिए आज तक के लिए स्थगित कर दिया।
राज्य की ओर से उपस्थित सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट जनरल ने घनश्याम उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले का हवाला देते हुए कहा कि इससे याचिकाकर्ता के मामले में मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि उस मामले में आयोग को खारिज नहीं किया गया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस की विषय-वस्तु को पढ़ते हुए उन्होंने जोरदार ढंग से कहा कि इसमें पूर्वाग्रह का कोई तत्व नहीं था।
उन्होंने कहा,
"यह काल्पनिक आधार है।"
याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत निर्णयों पर भरोसा करते हुए एडवोकेट जनरल ने तर्क दिया कि 8बी के तहत नोटिस जारी करना अनावश्यक नहीं था।
उन्होंने कहा,
"आयोग को अलग नहीं रखा जाना चाहिए, एक नया नोटिस जारी किया जाना चाहिए और दावे का समर्थन करने के लिए सामग्री प्रस्तुत की जानी चाहिए।"
यह भी तर्क दिया गया कि अपुष्ट समाचार रिपोर्टों को प्रश्न का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। के. विजय भास्कर रेड्डी मामले पर भरोसा करते हुए यह तर्क दिया गया कि पक्षपात साबित करने के लिए सामग्री 'असंगत, निर्विवाद और निर्विवाद' होनी चाहिए।
यह प्रार्थना की गई कि न्यायालय व्यक्तिगत पक्षपात के लिए परीक्षण करते समय सख्त मानक लागू करे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले को प्रवेश पर आदेश के लिए आरक्षित करने से पहले न्यायालय ने मौखिक रूप से राय दी कि आयोग का परिणाम जो भी हो, यह न्यायिक पुनर्विचार के अधीन होगा।
केस टाइटल: कलवकुंतला चंद्रशेखर राव बनाम टीएस राज्य।