"अपमानजनक शब्दों की अभिव्यक्ति मात्र से धारा 124A या 153A आकर्षित नहीं होती है", जम्मू व कश्मीर उच्च न्यायालय ने देश, सरकार और सेना के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोपी पार्षद को जमानत दी25 Sept 2020 3:31 PM IST