एक बार अभ्यर्थियों को नियमित पदों पर समाहित कर लिया जाए तो प्रारंभिक नियुक्तियों में अनियमितता को ठीक मान लिया जाएगाः इलाहाबाद हाईकोर्ट7 Jun 2025 5:20 PM IST