चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा (मेडिकल क्लेम) केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि राज्य के बाहर इलाज कराने से पहले मेडिकल बोर्ड से पूर्व रेफरल आदेश प्राप्त नहीं हुआ थाः त्रिपुरा हाईकोर्ट2 Nov 2020 12:25 PM IST