प्रशासनिक ट्रिब्यूनल या अनुच्छेद 226/227 की कार्यवाही से पहले 'मृत्यु की धारणा' को उठाया नहीं जा सकता है: केरल उच्च न्यायालय21 July 2021 3:43 PM IST