''16 वर्षीय मुस्लिम लड़की की दूसरी शादी अमान्य, बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू'' : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लड़की को नारी निकेतन में रखने का निर्देश दिया2 Jun 2021 1:15 PM IST