कर्मचारियों को केवल उसी तत्काल निचले पद पर वापस किया जा सकता है, जहां से उन्हें पदोन्नत किया गया, न कि सबसे निचले पद पर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट26 Oct 2025 11:03 PM IST