कानूनी सहायता अधिवक्ताओं द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए दोषियों को सुनवाई में देरी के कारण पीड़ित नहीं होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक अपीलों के शीघ्र निपटान के लिए निर्देश जारी किए11 Oct 2021 3:00 PM IST