'लेनदेन की प्रकृति' का निर्धारण किए बिना संपत्ति के हस्तांतरण को शून्य घोषित करने के लिए CGST Act की धारा 81 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट11 Oct 2024 3:44 PM IST