चूककर्ता निदेशक को सभी कंपनियों से अयोग्य घोषित किया जा सकता है, धारा 164 अनुच्छेद 19(1)(जी) पर उचित प्रतिबंध: कर्नाटक हाईकोर्ट1 Aug 2025 5:03 PM IST