नाबालिग की कस्टडी के लिए आवेदन केवल उस न्यायालय में दायर किया जा सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह स्थान हो, सामान्यतः जहां बच्चा रहता है: कर्नाटक हाइकोर्ट17 May 2024 2:42 PM IST