कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के नाते, हाईकोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत खुद के फैसले पर पुनर्विचार कर सकता हैः केरल हाईकोर्ट31 May 2021 10:09 AM IST