बलात्कार के लिए दोषी ठहराने के लिए केवल यौन संभोग का मेडिकल साक्ष्य अपर्याप्त, आरोपी को कृत्य से जोड़ता प्रत्यक्ष साक्ष्य होना चाहिए: J&K हाईकोर्ट16 Jun 2025 1:39 PM IST