धारा 32(2)(सी) के तहत आर्बिट्रेटर की शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है, जब कार्यवाही जारी रखना अनावश्यक या असंभव हो गया हो: सुप्रीम कोर्ट24 May 2024 9:50 AM IST