स्पष्ट और असंदिग्ध शर्तों के बावजूद क्लॉज की व्याख्या करने के लिए बाहरी पत्राचार का सहारा लेना 'पेटेंट अवैधता' के बराबर: दिल्ली हाईकोर्ट19 Jun 2025 2:28 PM IST