केंद्र का कर्तव्य है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालयों का निर्माण करे: सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया राय व्यक्त की3 March 2021 6:40 PM IST