जब पुलिस अधिकारी अपनी याददाश्त ताज़ा करने के लिए केस डायरी का उपयोग करते हैं तो अभियुक्त को जिरह के लिए केस डायरी पर भरोसा करने का अधिकार मिल जाता है: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

27 Feb 2024 9:33 AM GMT

  • जब पुलिस अधिकारी अपनी याददाश्त ताज़ा करने के लिए केस डायरी का उपयोग करते हैं तो अभियुक्त को जिरह के लिए केस डायरी पर भरोसा करने का अधिकार मिल जाता है: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में माना कि जब भी पुलिस अधिकारी अपनी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए केस डायरी में की गई रिकॉर्डिंग का उपयोग करता है तो आरोपी को उससे जिरह करने का अधिकार है।

    इसी तरह, ऐसे मामले में जहां अदालत किसी पुलिस अधिकारी का खंडन करने के उद्देश्य से केस डायरी का उपयोग करती है तो आरोपी को इस प्रकार दर्ज किए गए बयान को पढ़ने का हकदार है, जो प्रासंगिक है, और उस संबंध में पुलिस अधिकारी से जिरह कर सकता है।

    हालांकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 172(3) के अनुसार अभियुक्त या उसके एजेंटों को केस डायरी पेश करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जब भी पुलिस अधिकारी अपनी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए इसका उपयोग करता है, तो अभियुक्त को जिरह के उद्देश्य से उस तक पहुंचने का अधिकार मिल जाएगा।

    जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा,

    "जब एक पुलिस अधिकारी अपनी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए केस डायरी का उपयोग करता है तो आरोपी को स्वतः ही साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 या धारा 161, जैसा भी मामला हो, का सहारा लेकर पुलिस अधिकारी की डायरी में दर्ज पूर्व बयान के उस हिस्से को पढ़ने का अधिकार मिल जाता है।"

    पीठ ने अपीलकर्ताओं को हत्या के अपराध के लिए दोषी ठहराने वाले ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट के समवर्ती फैसलों के खिलाफ एक आपराधिक अपील पर फैसला करते हुए ये टिप्पणियां कीं। फैसले में पीठ ने केस डायरी की प्रासंगिकता और उसके साक्ष्य मूल्य पर चर्चा की।

    जहां तक मामले के गुण-दोष का संबंध है, न्यायालय ने पाया कि दोषसिद्धि कमजोर आधारों पर आधारित थी क्योंकि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य आत्मविश्वास प्रेरित करने वाले नहीं थे। कोर्ट ने पाया कि केस डायरी में बदलाव थे और कुछ पन्ने भी गायब थे। न्यायालय ने कहा कि यह मानने के मजबूत आधार हैं कि अपराध उस तारीख को नहीं हुआ जैसा कि अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है।

    केस‌ डिटेलः शैलेश कुमार बनाम यूपी राज्य (अब उत्तराखंड राज्य)

    साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (एससी) 162

    फैसला पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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