वैधानिक उपचारों के अस्तित्व के बावजूद हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका पर कब विचार कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

Shahadat

12 April 2024 10:30 AM IST

  • वैधानिक उपचारों के अस्तित्व के बावजूद हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका पर कब विचार कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

    यह देखते हुए कि वैकल्पिक वैधानिक उपाय मौजूद होने पर भी हाईकोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिकाओं पर विचार करते समय उचित देखभाल और सावधानी बरतनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (10 अप्रैल) को वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("सरफेसी अधिनियम") के तहत अपील का वैधानिक उपाय होने के बावजूद उधारकर्ता के कहने पर बैंक द्वारा नीलामी बिक्री की कार्यवाही में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप की निंदा की।

    जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा,

    “हालांकि यह स्पष्ट किया गया कि हाईकोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किसी याचिका पर विचार नहीं करेगा, यदि पीड़ित व्यक्ति के लिए कोई प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है या जिस कानून के तहत शिकायत की गई है, उसमें शिकायत निवारण के लिए सिस्टम शामिल है।”

    सरफेसी अधिनियम के तहत बैंक द्वारा नीलामी बिक्री के डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल (DRT) के आदेश को चुनौती देते हुए उधारकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने उधारकर्ता का आवेदन स्वीकार कर लिया और DRT का नीलामी बिक्री आदेश रद्द कर दिया।

    हाईकोर्ट द्वारा इस तरह के हस्तक्षेप की निंदा करते हुए जस्टिस बीआर गवई द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि वर्तमान मामला उन अपवादों के समूह में नहीं आता है, जिनके लिए हाईकोर्ट के हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

    अदालत ने कहा,

    “हमारे विचार में हाईकोर्ट को इस बात पर विचार करना चाहिए कि पुष्टि की गई नीलामी बिक्री में तभी हस्तक्षेप किया जा सकता, जब कोई धोखाधड़ी या मिलीभगत हो। वर्तमान मामला धोखाधड़ी या मिलीभगत का मामला नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश का प्रभाव उन मुद्दों को फिर से खोलना होगा, जो अंतिम रूप ले चुके हैं।''

    अपवाद जब वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के बावजूद संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका पर विचार किया जा सकता है

    हालांकि, अदालत ने ऐसे अपवाद बनाए हैं, जब वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के बावजूद संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका पर विचार किया जा सकता है।

    उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

    "(i) जहां वैधानिक प्राधिकारी ने प्रश्नगत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं किया।

    (ii) इसने न्यायिक प्रक्रिया के मूलभूत सिद्धांतों की अवहेलना की।

    (iii) इसने निरस्त किए गए प्रावधानों को लागू करने का सहारा लिया।

    (iv) जब कोई आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पूर्ण उल्लंघन करते हुए पारित किया गया हो।"

    अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट द्वारा हस्तक्षेप से बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बकाया वसूली के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है

    यह देखते हुए कि हाईकोर्ट प्रभावी वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के बावजूद डीआरटी अधिनियम और सरफेसी अधिनियम से उत्पन्न याचिकाओं पर विचार कर रहे हैं, अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट को यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम सत्यवती टंडन और अन्य मामले में इस न्यायालय के निम्नलिखित शब्दों की याद दिलायी जाएगी।

    अदालत ने सत्यवती टंडन का जिक्र करते हुए कहा,

    "न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि सार्वजनिक बकाया की वसूली आदि के लिए की गई कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं से निपटते समय हाईकोर्ट को यह ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे बकाया की वसूली के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा अपने लिए कोड अधिनियमित कानून लागू हैं, क्योंकि उनमें न केवल बकाया की वसूली के लिए व्यापक प्रक्रिया शामिल है, बल्कि किसी भी पीड़ित व्यक्ति की शिकायत के निवारण के लिए अर्ध-न्यायिक निकायों के गठन की भी परिकल्पना की गई है।"

    अदालत ने सत्यवती टंडन मामले में जोड़ा,

    “यह गंभीर चिंता का विषय है कि इस न्यायालय की बार-बार घोषणा के बावजूद, हाईकोर्ट डीआरटी अधिनियम और सरफेसी अधिनियम के तहत वैधानिक उपायों की उपलब्धता की अनदेखी कर रहे हैं और आदेश पारित करने के लिए अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हैं, जिसका बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को अपना बकाया वसूलने का अधिकार पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हमें आशा और विश्वास है कि भविष्य में हाईकोर्ट ऐसे मामलों में अधिक सावधानी और सावधानी के साथ अपने विवेक का प्रयोग करेंगे।''

    उपरोक्त आधार के आधार पर हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए अपील की अनुमति दी गई। इसके अलावा, उधारकर्ता पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

    केस टाइटल: पीएचआर इन्वेंट एजुकेशनल सोसायटी बनाम यूको बैंक और अन्य

    Next Story